समस्त PEEOs, CRCs एवं संस्था प्रधान ध्यान देवें - EDUCATION RAJASTHAN

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समस्त PEEOs, CRCs एवं संस्था प्रधान ध्यान देवें

 *समस्त PEEOs, CRCs एवं संस्था प्रधान ध्यान देवें*


सन्दर्भ : *ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2020-21*

करणीय : शाला दर्पण *पोर्टल पर विद्यार्थियों की विद्यालय से दूरी (Distance) का अद्यतनीकरण (Udation)*

विशेष : *मॉडल स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों सहित*

अंतिम तिथि : *15 फरवरी, 2021*


*_संस्था प्रधान द्वारा क्या करना है??_*

1- पोर्टल पर *अब तक भरी गयी सूचनानुसार लाभान्वित होने वाले पात्र विद्यार्थियों की सूची देखना,*

*_(सोपान (Steps) : Schemes > ट्रांसपोर्ट वाउचर > 1-8/ 9-12 > कक्षा का चयन > सबमिट पात्र विद्यार्थियों की सूची)_*

2- *पात्र विद्यार्थी का SR नम्बर, कक्षा एवं विद्यालय से दूरी का मिलान कर सत्यापन करना,*

4- *सम्बंधित कक्षाध्यापक से सत्यापन करवा कर प्रमाण पत्र* प्राप्त करना

5- *यदि कोई पात्र विद्यार्थी वंचित रह गया हो अथवा कोई अपात्र विद्यार्थी उक्त सूची में सम्मिलित हो गया हो तो CBEO लॉगिन के माध्यम से 15 फरवरी, 2021 (5:00PM) तक अपडेट करवाना,*


अतिविशेष : *15 फरवरी, 2021 को 5:00PM बजे ट्रांसपोर्ट वाउचर सम्बंधित डाटा राज्य स्तर से फ्रीज़ कर दिए जाएंगे, तत्पश्चात कोई संशोधन/अपडेशन संभव नहीं होगा.*


लाभान्वित होने हेतु विद्यालय से वांछित न्यूनतम दूरी (Distance)

१- कक्षा 1 से 5 हेतु 1 KM से अधिक दूरी होने पर रु 10/- प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम रु 3000/-)

२- कक्षा 6 से 8 हेतु 2 KMs से अधिक दूरी होने पर रु 15/- प्रति उपस्थिति दिवस (अधिकतम रु 3000/-)

३- कक्षा 9 से 12 हेतु 5 KMs से अधिक दूरी होने पर रु 20/- प्रति उपस्थिति दिवस (केवल बालिकाएं, जिन्हें निःशुल्क साइकिल वितरण योजना में चयनित नहीं किया गया हो)


*धातव्य*

1. साइकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9 से 12 की बालिकायें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी |

2. ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकायें साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी एक योजना का लाभ ही ले सकती है |

3. किसी भी स्थिति में कक्षा 9 से 12 की बालिकायें को उक्त दोनों योजनाओ से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा |

4. कक्षा 9 में साइकिल योजना से लाभान्वित बालिका कक्षा 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा |

5. संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र “विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र” में अंकित की गयीं निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार के संसोधन को CBEO द्वारा ही किया जा सकेगा |

धन्यवाद