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क्षतिपूर्ति उपार्जित अवकाश अर्जित करने व जोड़ने की विद्यालयों में प्रक्रिया व सावधानियां

प्रश्न- राजस्थान सेवा नियम 1951 के भाग -1 के नियम 92(बी) के तहत  क्षतिपूर्ति उपार्जित अवकाश अर्जित करने व जोड़ने की विद्यालयों में प्रक्रिया व सावधानियां क्या है ?*


उत्तर:- विश्रामकालीन विभागों में कार्यरत कार्मिकों (शिक्षकों) को विश्रामकालीन अवधि में यदि राजकीय कार्य हितार्थ, उन्हें अवकाश से वंचित रखा जाता है, तो राजस्थान सेवा नियम 1951 के भाग -1 के नियम 92(बी) के तहत तीन कार्य दिवसों के एवज में एक क्षतिपूर्ति उपार्जित अवकाश देय होगा। विद्यालयों में इसके लिए एक सामान्य प्रक्रिया निम्न प्रकार है।


➡️---कार्य के लिए ड्यूटी लगाने वाले सक्षम अधिकारी (सामान्यतया सक्षम अधिकारी से मतलब एसडीएम, डीएम, डायरेक्टर, सचिव होता है) का आदेश, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हो कि उक्त कार्य अवधि के एवज में आरएसआर के नियम 92(बी) के तहत उपार्जित अवकाश देय होगा।


--- उक्त आदेश के तहत जिस अधिकारी के नियंत्रण में कार्य किया, उस अधिकारी द्वारा जारी मूल उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्मिक (शिक्षक) अपने कार्यालय अध्यक्ष (डीडीओ) को क्षतिपूर्ति उपार्जित अवकाश सेवा पुस्तिका में जोड़े जाने हेतु प्रार्थना पत्र देगा।


--- कार्यालय अध्यक्ष ड्यूटी आदेश व मूल उपस्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर आरएसआर के नियम 92(बी) के तहत तीन कार्य दिवसों के एवज में एक क्षतिपूर्ति उपार्जित अवकाश कार्मिक के अवकाश लेखा में जोड़े जाने की स्वीकृति जारी करेगा।


सावधानियां ----

1.  ड्यूटी आदेश जारी करता अधिकारी द्वारा ड्यूटी आदेश में अथवा उसके बाद आरएसआर के नियम 92(बी) के तहत उपार्जित अवकाश देय होने का, आदेश जारी होना चाहिए।


2. कार्मिक द्वारा जिस अधिकारी के अधीन कार्य किया गया है, उस अधिकारी द्वारा जारी मूल उपस्थिति प्रमाण पत्र।


3. कार्यालय अध्यक्ष स्पष्ट रूप से तीन कार्य दिवसों के एवज में एक क्षतिपूर्ति उपार्जित अवकाश जोड़ेगा, उससे कम कार्य दिवसों पर नहीं। जैसे 8 कार्य दिवसों के एवज में 2 उपार्जित अवकाश देय होगा न कि राउंड्स फिगर में तीन अथवा 2.66 ।


4. 1995-96 के बाद विद्यालय के संस्था प्रधान स्वंम के स्तर किसी अध्यापक की अवकाश अवधि में कार्यालय अथवा अन्य कार्य के लिए ड्यूटी आदेश जारी कर उपार्जित अवकाश नहीं दिया जा सकता। जब तक उक्त ड्यूटी आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित न हो। 


5. एक कलेंडर वर्ष में आरएसआर के नियम 92(बी) के तहत अधिकतम 15 उपार्जित अवकाश अर्जित किया जा सकेंगे, उससे अधिक उपार्जित अर्जित करने पर कार्मिक के अवकाश लेखों में नहीं जोड़े जाएंगे।


6.  दिनांक 01-01-2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को परिविक्षाधिन अवधि में आरएसआर के नियम 122(ए) के तहत इस प्रकार से क्षतिपूर्ति उपार्जित अवकाश अर्जित नहीं किए जा सकते।


7. कई बार cbeo/cdeo कार्यालय द्वारा शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर कार्यालयों में लगाया जाता है, इस प्रकार प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान आरएसआर के नियम 92(बी) के तहत उपार्जित अवकाश अर्जित नहीं किए जा सकते।


उक्त जानकारी का स्रोत --- श्रीगंगानगर में गबन प्रकरण के बाद चल रही उपार्जित अवकाश ऑडिट