कक्षा 9 से 12 ट्रांसपोर्ट वाउचर हेतु विद्यार्थी चिन्हीकरण
(सत्र : 2020-21)
चयन की शर्ते-
1. साइकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली कक्षा 9 से 12 की बालिकायें ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी |
2. ग्रामीण क्षेत्र की कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बालिकायें साइकिल योजना से अथवा नियमानुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना में से किसी एक योजना का लाभ ही ले सकती है |
3. किसी भी स्थिति में कक्षा 9 से 12 की बालिकायें को उक्त दोनों योजनाओ से एक साथ लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा |
4. कक्षा 9 में साइकिल योजना से लाभान्वित बालिका कक्षा 12 तक ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा |
5. संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों की शाला दर्पण पर निर्धारित प्रपत्र “विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र” में अंकित की गयीं निवास स्थान से विद्यालय की दूरी में किसी प्रकार के संसोधन को CBEO द्वारा ही किया जा सकेगा |