रोकड़ बही संधारण संबंधी समस्त नियमो की जानकारी देवे। - EDUCATION RAJASTHAN

EDUCATION RAJASTHAN

शिक्षा विभाग संबंधी समस्याओ के समाधान के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म जहा सभी तरह की सुचनाए आपको एक ही जगह पर आसानी से प्राप्त हो जाएँगी

रोकड़ बही संधारण संबंधी समस्त नियमो की जानकारी देवे।

प्रश्न:- रोकड़ बही संधारण संबंधी समस्त नियमो की जानकारी देवे।

1.विद्यालय में राजकीय व अराजकीय दोनों प्रकार की राशि का लेन- देन होता है। राजकीय राशि के लिए रोकड़ बही निर्धारित प्रारूप GA 48 व अराजकीय राशि का संधारण GA 50  में किया जाता है। *सा.वि.लेखा नियम -1 नियम 48 व 50*

2. राजकीय व अराजकीय राशि को मिलाना नहीं चाहिए । *नियम -49*

3. एक विद्यालय में प्रायः निम्न प्रकार से राशि प्राप्त होती है -
(क) विद्यार्थी कोष (ख) विकास कोष/एसडीएमसी (ग) राजकीय निधि शुल्क - प्रवेश एवं टीसी शुल्क (घ) बैंक ड्राफ्ट/चैक आदि से।
छात्र निधि (विद्यार्थी कोष boy's Fund) और राजकीय निधि की प्राप्ति हेतु रसीद बुक का प्रावधान है तथा विकाश शुल्क प्राप्त हेतु विद्यालय स्तर पर प्रिंटेड रशीद बुक होनी चाहिए जिसमें एसडीएमसी का बैंक अकाउंट संख्या, पैन अंक, 80 जी पंजीयन अंक मुद्रित होना चाहिए।

राजकीय निधि के लिए GA 55 राजकीय मुद्रणालय से प्राप्त होती है। छात्र निधि के लिए GA 56   जो शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित होती है, उपयोग में ली जाएगी।

4. रसीद बुक छपी हुई तथा नंबर लगी होनी चाहिए। काम में लेने से पूर्व पृष्ठों की जांच कर प्रमाणित की जानी चाहिए। *नियम 45*

5. सरकार ओर से राशि प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारी भुगतान कर्ता को एक रसीद देगा। रसीद पर कार्यालय अध्यक्ष या उसके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत राजपत्रित सरकारी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे रसीद पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि प्राप्त राशि का इंद्राज सही रूप से  रोकड़ बही में कर लिया है। *नियम 46*

6. यदि भुगतान कर्ता से रसीद की मूल प्रति खो जाती है तो डुप्लीकेट रसीद जारी नहीं की जाएगी, प्रमाण पत्र दिया जा सकता है । *नियम 47*

7.रोकड़ बही का संधारण दैनिक  (जिस दिन लेन- देन हो) किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक लेन देन के सम्मुख लघु हस्ताक्षर करने चाहिए।

8. रोकड़ बही में दैनिक आय व्यय का इंद्राज करने के पश्चात बंद कर देनी चाहिए तथा बंद करने का पश्चात अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर लगाना अनिवार्य है साथ ही रोकड़ बही संधारण करने वाले कैशियर/लिपिक/लेखाकार के हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

9. रोकड़ बही में प्रविष्ठियों का योग जांच अन्य कर्मचारी से करवाया जाना चाहिए जिसमें वह प्रमाण पत्र अंकित करेगा *योग जांचा सही पाया* और अपने हस्ताक्षर करेगा।

10. रोकड़ बही में किए गए इंद्राजों के साथ - साथ पिछला शेष, योग, अवशेष की जांच भली भांति की जानी चाहिए।

11. रोकड़ बही में कांट छांट, ऊपरी लेखन, स्वेत स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो अशुद्ध प्रविष्ठी पर पेन से रेखा उन रेखाओं के बीच में लाल स्याही से शुद्ध प्रविष्टि दर्ज कर उसे सही किया जाएगा। ऐसी प्रत्येक शुद्धि पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा लघु हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा इन लघु हस्ताक्षर के नीचे दिनांक अवश्य अंकित की जाएगी।
माह के अंत में, हस्तस्थ नकद शेष का मासिक ब्योरा निकाला जाएगा तथा  रोकड़ बही में उसे दिखाया जाएगा। सरकारी कर्मचारी को दिए गए अस्थाई अग्रिम का ब्यौरा सरकारी कर्मचारी के नाम के साथ दिया जाएगा तथा इसे अग्रिम के भुगतान की तारीख भी अंकित की जाएगी *नियम 48*

12. नकद का सत्यापन - प्रत्येक माह के अंत में कार्यालय अध्यक्ष रोकड़ बही एवं अभिलेख में नकद शेष को सत्यापित करेगा तथा इस संबंध में प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर मय दिनांक करेगा ।
कार्यालय अध्यक्ष माह में एक बार आकस्मिक जांच भी करेगा तथा रोकड़ बही एवं अभिलेख में नकद शेष का सत्यापन करेगा एवं उस संबंध में प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर मय दिनांक करेगा । *नियम 51*

13. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को राशि अग्रिम दी जावे तो उसका इंद्राज रोकड़ बही के विवरण कॉलम में लाल स्याही से करना चाहिए, रोकड़ बही के शेष में कम नहीं करना चाहिए। जब अधिकारी / कर्मचारी द्वारा अग्रिम का हिसाब दिया जाए तो उस दिन प्राप्ति की तरफ विवरण के कॉलम में दिए गए हिसाब का अंकन लाला स्याही से किया जाना चाहिए तथा वास्तव में व्यय की गई राशि का लेखा भुगतान पक्ष में करना चाहिए। जब तक अग्रिम का हिसाब प्राप्त न हो जावे कैश बैलेंस में उसे अग्रिम रूप में दर्शाया जाता रहेगा जैसे दिनांक 21.01.2021 का रोकड़ बही शेष 8000 हजार और अग्रिम 2000 रू. है तो रोकड़ बही बंद करने पर ऐसा इंद्राज करना चाहिए -
नकद शेष   6000
----------------------
अग्रिम        2000
योग।          8000

14. सुरक्षा व्यवस्था - कार्यालय अध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी राशि जमा करवाने हेतु बैंक में लेे जाने हेतु समुचित सुरक्षा  प्रबंधों की व्यवस्था करेगा। चपरासियों को बैंक में राशि लेे जाने अथवा राशि को बैंक से लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी । जब किसी चतुर्थ श्रेणी को इस प्रयोजन हेतु लगाना परम आवश्यक हो, तो केवल एक ऐसे स्थाई कर्मचारी को ही चुना जाएगा जो विश्वास करने योग्य सिद्ध हो चुका हो । *नियम -52*

15. नकद राशि की अभिरक्षा - अलमारी या  लॉकर दो भिन्न चाबियों वाला होगा जिसकी एक चाबी संबधित प्रभारी एवं दूसरी कार्यालय अध्यक्ष के पास होगी । *नियम 53*

*अन्य बिन्दु*
1. भुगतान किए गए वाउचर को *भुगतान कर निरस्त किया* की मोहर से निरस्त कर देना चाहिए ताकि दोहरे भुगतान की संभावना न रहे।

2. वाउचर पर पास ऑर्डर अंकित करना चाहिए *इस बिल की राशि  - 500 ₹ (रुपए पांच सौ मात्र ) भुगतान हेतु पारित की जाती है*

3. व्यय के प्रत्येक बिलों (छात्र कोष/विकास कोष ) के बिलों पर वाउचर अंक लिखे होने चाहिए।

4. आवश्यकता अनुसार ही बैंक से नकद का आहरण किया जाना चाहिए तथा शेष नकद राशि को बैंक में जमा रखना चाहिए।

5. विकास कोष/एसडीएमसी का बैंक खाता अध्यक्ष एवं सचिव के नाम से संयुक्त खाता होता है अतः  एसडीएमसी/ विकास कोष की कैश बुक में 
*अध्यक्ष एवं सचिव*
*विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति*
*राउमावि...........*
की मोहर लगेगी तथा अध्यक्ष एवं सचिव दोनों के हस्ताक्षर होंगे।

6. बिल वाउचर पर *paid  and entered in sdmc/boy'fund cash book page no.....date........*  का प्रमाण पत्र अंकित करना होगा।

7 बिल वाउचर की सामग्री का इंद्राज संबंधित भंडार पंजिका में स्टोर कीपर द्वारा किया जाएगा।

8. जब कैश बुक अंतिम पृष्ठ तक भर जाती है तो अंतिम पृष्ठ पर राशियों का संपूर्ण डिटेल लिखी जाएगी तथा एक प्रमाण पत्र अंकित करना होगा कि *कैश बुक संख्या ....के समस्त पृष्ठ भर जाने के कारण निम्न राशि का इंद्राज कैश बुक संख्या.... पर स्थानांतरित किया गया ।*

9. कैश बुक के पहले रिक्त पृष्ठ पर प्रमाण पत्र अंकित करना होगा  *इस कैश बुक संख्या ... में कुल 1 से 100 तक पृष्ठ है जो कि सही है, जिसे प्रमाणित किया जाता है ।* नीचे कार्यालय अध्यक्ष/डीडीओ  तथा संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर होंगे ।