FAQ एक कार्मिक के होम लोन होने से आयकर में रिबेट ले रहा है क्या वह एचआर की छूट लेने का हकदार हैं ? - EDUCATION RAJASTHAN

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FAQ एक कार्मिक के होम लोन होने से आयकर में रिबेट ले रहा है क्या वह एचआर की छूट लेने का हकदार हैं ?

प्रश्न :-एक कार्मिक के होम लोन होने से आयकर में रिबेट ले रहा है क्या वह एचआर की छूट लेने का हकदार हैं ?


उत्तर- मकान किराए की रिबेट उस कार्मिक को मिलेगी जो अपने पदस्थापना स्थान पर किराए के मकान में रह रहा हो, जिसका पोस्टिंग प्लेस हेडक्वार्टर पर स्वयं का मकान नही है और होम लोन अपने निवास स्थान पर मकान निर्माण के लिए लिया है।

होम लोन लेकर मकान निर्माण पूर्ण कर लिया है और उस मकान को किराए पर दिया है तो वह इनकम Other income from house property में show करनी होगी।

जिस स्थान पर पोस्टिंग है और वही आपने होम लोन लेकर मकान बनाया है तो आपको HRA की छूट नही मिलेगी।