बोनस आदेश के मुख्य बिंदु :- - EDUCATION RAJASTHAN

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बोनस आदेश के मुख्य बिंदु :-

बोनस आदेश के मुख्य बिंदु :-

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6 माह से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कार्मिक जो 7वें वेतनमान के लेवल 12 या उससे कम अथवा 6वें वेतनमान की ग्रेड पे 4800 या उससे कम में वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय होगा।

2. राज्य सेवा के अधिकारियों को बोनस देय नही होगा (शिक्षा विभाग में व्यख्याता का पद राज्य सेवा का है उन्हें बोनस देय नहीं जबकि तहसीलदार का पद अधीनस्थ सेवा का है उन्हें बोनस देय है जबकि दोनों की प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 है)

3. 31.3.2019 को या उससे पहले सेवानिवृत कार्मिक को 18-19 का बोनस देय नही होगा।

4. प्रोबेशनर ट्रेनी को बोनस देय नही होगा। (यदि उक्त अवधि 2018-19 में प्रोबेशन समाप्त के पश्चात नियमित सेवा 6 माह से अधिक हो तो नियमित सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा)

5. नियमित सेवा अवधि की गणना के लिए सेवा को निकटतम माह में round किया जाएगा परन्तु 6 माह से कम की सेवा होने पर राउंड नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी की नियमित सेवा अवधि 5 माह 27 दिवस है तो उसे 6 माह नही माना जायेगा परन्तु किसी की सेवा 7 माह 22 दिन है तो उसे 8 माह माना जायेगा)

6. बोनस की गणना 31 दिवस का माह मानते हुए 30 दिवस की परिलब्धियों के अनुसार की जाएगी अधिकतम राशि 7000 होगी।

7. 6 माह से अधिक व 12 माह से कम की नियमित सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा।

8. 31.03.2019 को निलंबित रहने वाले कार्मिक को बोनस अभी देय नही होगा ऐसे कार्मिकों को निलंबन अवधि का निर्णय हो जाने पर निर्णय के अनुसार बोनस देय होगा।

9. जो कार्मिक 31.03.2019 को प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें बोनस उसी संस्था द्वारा देय होगा जहां वो प्रतिनियुक्त थे। (जैसे यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 19 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर था और जुलाई 2019 में वापस पैतृक विभाग में आ गया तो भी उसे बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति वाले विभाग से देय होगा।)

10. 31-03-2019 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कार्मिकों को बोनस वहां से देय होगा जहां वो 31-03-2019 को कार्यरत थे।

11. उपर्युक्त बिंदु 9 व 10 के अतिरिक्त शेष समस्त कार्मिकों को बोनस वहाँ से भुगतान होगा जहां वो बोनस आदेश तिथि को कार्यरत थे।

12 बोनस आदेश के बिंदु संख्या (i) के अनुसार यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को ये मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन (ACP/प्रोमोशन) के कारण भविष्य में उक्त अवधि के लिए बोनस हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस स्वीकार नही किया जावे। (जैसे किसी कार्मिक का 2018 जून में 5400 ग्रेड पे/लेवल 13 में ACP देय हो गया है परन्तु अभी आदेश जारी नही हुए है तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नही किया जावे जिससे भविष्य में आदेश होने पर उक्त अवधि की वसूली की समस्या उत्पन्न ना हो)

13. EOL को सेवा अवधि की गणना के लिए व्यवधान नही माना जायेगा परन्तु उस अवधि को राशि की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी कार्मिक की 2018-19 में नियमित सेवा 8 माह की है जिसमें से  3 माह अवैतनिक अवकाश पर रहा तो उसकी कुल सेवा अवधि तो 8 माह मान्य होगी और बोनस के लिए पात्र होगा परन्तु बोनस राशि 5 माह की मिलेगी)

नोट:- किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के बोनस आदेश ही मान्य होंगें