पे मैनेजर पर बिल बनाने की प्रोसेस :-
पे मैनेजर प्रोसेस-
1- bill allocation
2- bill preparation
(Employee pay detail)
3- monthly bill process
4- forward to ddo
5- treasury forward
6- report
(Download outer, inner & shedules and print all)
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Googal पर paymanager सर्च करे।
Pay manager ओपन होने के बाद for ddo/employee login पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ddo, emloyee, digital, department और sub ddo शो होंगे।
सर्वप्रथम लॉगिन आई डी डालनी है जिसे user name भी कहते है।
जैसे किसी स्कूल की यूजर आई डी 07029331 है।
इसके तुरंत बाद पासवर्ड डाले। पासवर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा।
Enter Captcha में 5 अक्षर या अंक जो भी है वह अंकित कर देवे।
लॉगिन के तुरन्त बाद यह मैसेज आएगा।
इस सन्देश के नीचे एक बॉक्स बना है जहाँ कर्सल दिख रहा है वहाँ पर टिक करना है।
उसके बाद Take me to main site पर क्लिक करना है।
क्लिक के बाद अब आप मेन पे मैनेजर पर आ गए है जहाँ से आपको पे मैनेजर की प्राथमिक जानकारी हासिल करनी है।
कोई भी बिल बनाते समय सबसे पहले बिल नम्बर आवंटित किया जाता है।
बिना बिल नम्बर के कोई भी बिल बनाना सम्भव नही।
इसलिए बिल प्रक्रिया का प्रथम चरण है बिल नम्बर आवंटन।
Master
Bill processing
Authorization
Reports
Other bill
सभी एक नीली पट्टी में सामने नजर आ रहे होंगे।
Bill processing पर कर्सल रखते ही उसके नीचे bill no allocation नजर आएगा। उसी पर क्लिक करे।
क्लिक करने के बाद आपको bill no allocation के नीचे एक आयताकार बॉक्स में select option दिखेगा।
Select option पर क्लिक करने के बाद आपको दो विकल्प दिखेंगे।
Bill allocation
और
Bill modification
आपको bill allocation पर क्लिक करना है।
Bill allocation पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पर यह नजर आएगा।
इसमें सबसे पहले manual और auto पर ध्यान नही देना है। कुछ भी चेंज नही करना है।
Bill type में आपको क्या बनाना है उस पर क्लिक करना है।
Salary
Surrender bill
DA
Bonus
TA
Medical
Fvc
Loan
और भी कई विकल्प मिलेंगे।
Salary बनानी है तो सैलरी पर क्लिक करे।
Bill sub type में अधिकतर Regular अंकित किया जाता है।
Object head में salary का ऑब्जेक्ट हेड 01 डालते है।
Pay month में जिस माह का वेतन बनाया जा रहा है। वह महीना डालते है। जैसे किसी कार्मिक का मार्च 20 का वेतन अब बनाया जा रहा है तो pay month में march लिखेंगे।
Pay year में वर्तमान वर्ष लिखना है।
Bill date में auto होने से आज की दिनांक स्वतः ही आ जाती है। यदि बैक डेट में बिल बनता है तो बेक डेट डाल सकते है।
बिल रजिस्टर देखकर बिल के नम्बर अंकित करते है। उदाहरण के लिए 100 नम्बर बिल है।
Bill name में आपने कार्मिक को जिस बजट हेड में डाल रखा है। उस मद को अंकित करना है।
अब पूरी पूर्ति के बाद आपको submit करना है।
Submit करते ही स्क्रीन पर यह संदेश आएगा।
ससे आगे की प्रक्रिया में bill allocation के ठीक नीचे salary preparation पर क्लिक करने से स्क्रीन पर निम्न प्रकार से नजर आएगा।
Salary preparation के सामने add group allowance नजर आ रहा है।
उसके नीचे आपको पाचवे नम्बर पर employee pay detail दिख रहा है।
Employee pay detail पर क्लिक करे।
इसमें select month में महीना डाल दे।
Select year में 2020 डाल दे।
Select group में बजट मद डाल दे।
ततपश्चात उस बजट मद के सभी कार्मिक स्क्रीन पर नजर आएंगे।
अब इसमें हर कर्मचारी के वेतन को चेक कर ले।
जिस कर्मचारी के नाम पर क्लिक करेंगे। वही नाम का कार्मिक ओपन होगा
अगर कर्मचारी को आंशिक भुगतान करना हो तो partial payment में जाकर करते है।
अगर किसी की lic ऐड करनी है या हटानी है तो add lic में जाकर परिवर्तन करते है।
अगर किसी कार्मिक का वेतन किसी कारणवश रोकना हो तो stop payment में जाकर कारण लिखने से वेतन स्टॉप हो जाता है।
कोई भी कटौती करते है तो तीन विकल्प सामने आते है
Slab
Amount
Formula
Total allowance
Total deduction
Payable salary आपको नजर आ रही है।
टोटल अलाउंस में बेसिक, डी ए और HRA आता है।
टोटल डिडक्शन में समस्त कटौतियां आती है।
टोटल अलाउंस में टोटल डिडक्शन घटाने के बाद payable salary यानी चुकाने योग्य सैलरी होती है।
जो allowance दे रखे है उसके अलावा भी ऐड करने हो तो add allowance में जाकर ऐड कर ले।
जो deduction दे रखे है उसके अलावा डिडक्शन ऐड करना हो तो add deduction में जाकर ऐड कर ले।
उपरोक्त में आयकर हटाना हो तो delate कर देवे।
आयकर 2000 करना हो तो edit करके 2000 कर देवे।
समूह दुर्घटना अप्रैल में कटता है
मई माह में इस डिडक्शन को delate कर देवे
स्लैब केवल RPMF में की जाती है।
DA
HRA
ECPenf
इन सबके लिए formula काम मे लेते है।
बाकी deduction के लिए अमाउंट काम मे लेते है।
कोई भी कटौती करते है तो तीन विकल्प सामने आते है
Slab
Amount
Formula
डिडक्शन को delate करते ही कर्मचारी की वह कटौती समाप्त होकर कटौती बन्द हो जाएगी।
यदि किसी का SI का ब्याज काटना है तो देखिए
Add deduction में जाकर SII(219) दिया हुआ है उसमें जाकर amount भर दे।
और submit करे।
इस प्रकार समस्त कार्मिको के वेतन और कटौती की editing कर ले।
किसी के कोई चेंज न हो तो as it is रख दे।
आज emloyee pay detail में जाकर वेतन कटौती में संशोधन की जानकारी दी।
पे मैनेजर प्रोसेस-
1- bill allocation
2- bill preparation
(Employee pay detail)
3- monthly bill process
4- forward to ddo
5- treasury forward
6- report
(Download outer, inner & shedules and print all)
इन 6 चरण को पार करने पर एक पूर्ण बिल जरनेट होता है।
Employee pay detail के ठीक नीचे monthly salary process दिया गया है।
Select month
Select year
की पूर्ति करने पर
दोनों विकल्प को अंकित करने पर बिल नम्बर और बजट मद शो होगा।
यदि किसी वेतन बिल में 7 कार्मिक है और उसमें से तीन के ही बिल बनाने है।
तो यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि दाएं और बाये दोनों बॉक्स पर क्लिक करना होगा जिससे सारे नाम ओपन हो जाएंगे।
इसमें 2 कार्मिक है।
दो में से कैलाश चंद का बिल बनाना है और राजेश कुमार का रोकना है तो केवल कैलास के सामने बॉक्स में टिक करके प्रोसेस कर दे।
यदि समस्त कार्मिक का वेतन बनाया जाना है तो आप दाईं ओर के बॉक्स पर टिक करके प्रोसेस कर दे। सभी का वेतन बन जायेगा।
प्रोसेस करते ही salary processed successfully का मैसेज प्राप्त हो जाएगा।
यदि बिल पहले प्रोसेस हो चुका है तो इस प्रकार का मैसेज प्राप्त होगा।
Salary processed already
यानि वेतन पहले ही प्रोसेस हो चुका है।
बिल प्रोसेस हो जाने के बाद अपनी सन्तुष्टि के लिए बिलो में किये गए संशोधन चेक करे।
जो संशोधन आपने किया है उसमें बदलाव हुआ या नही।
यह देखना भी जरूरी है।
इसके लिए आपको report में जाकर salary report के सामने all salary report में जाना होगा।
All salary report पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पर इस प्रकार दिखेगा।
इसमें पाँच फंक्शन दिए गए है सभी की पूर्ति करे। report type में inner डालकर show report पर क्लिक करे।
Show रिपोर्ट पर क्लिक करते ही इनर डाउनलोड हो जाएगी।
जिसे आप चेक करके संतुष्ट हो सकते है।
अब यदि आपने बिल चेक किया
और आपको लगा कि एक कार्मिक के एक संशोधन होना बाकी रह गया है
भूलवश संशोधन नही हुआ
और प्रोसेस भी हो गया
तो कोई बात नही।
इसके लिए आपको employee pay detail में जाकर संशोधन करना होगा।
फिर उस बिल को bill modification में जाकर delete करना है।
पुनः bill allocation करके बिल प्रोसेस करना होगा।
तभी वह संशोधन हो पायेगा।
यदि आपने बिल प्रोसेस करने के बाद कोई एडिट किया है और आपने उस बिल को डिलीट किये बिना ही आगे बढ़े जा रहे है तो वह एडिट नही हो पायेगा।
प्रथम बिल नम्बर देना
द्वितीय बिल में एडिट करना
तृतीय बिल को प्रोसेस करना
यह ध्यान रखने लायक बात है कि बिल ddo तक फारवर्ड हो जाने पर हम खुद ही उसे revert कर सकते है।
बिल गलत बन गया
Ddo फारवर्ड भी हो गया
रिवर्ट करके डिलीट कीजिये
दूसरा बिल बना लीजिए
बिल गलत बन गया
बिल ट्रेजरी फारवर्ड हो गया
अब बिल ट्रेजरी के हाथ मे है
ट्रेजरी से रिवर्ट करावे
फिर पुनः बिल बनावे
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STEPS फॉर Forward to ddo
और
Bill forward to treasury
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Report में जाकर inner डाऊनलोड करके उन्हें चेक करने पर पूर्ण सन्तुष्टि के बाद बिलो को ddo फारवर्ड किया जाता है।
Forward to ddo करने के लिए यह image देखे।
आपको जानकारी हो जाएगी कि यह फंक्शन कहाँ है ?
Forward to ddo करने पर स्क्रीन पर यूँ नजर आएगा।
इसमें आप निम्न पूर्ति करके आगे बढ़ जाये। जैसे-
Select month
Select year
Select bill type
Select bill name
इसके बाद आप फारवर्ड से नीचे बाएं ओर जो बॉक्स दिया है उस पर टिक करके फोर्ड पर क्लिक करते ही बिल ddo के पास फारवर्ड हो जाएगा।
इसके बाद आप फारवर्ड से नीचे बाएं ओर जो बॉक्स दिया है उस पर टिक करके फोर्ड पर क्लिक करते ही बिल ddo के पास फारवर्ड हो जाएगा।
By chance बिल गलत बन गया।
Ddo फारवर्ड भी हो गया।
रिवर्ट करके डिलीट कीजिये।
दूसरा बिल बना लीजिए।
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बिल प्रक्रिया का यह अंतिम चरण है।
यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अब बिल ट्रेजरी फारवर्ड होना है।
क्योकि ट्रेजरी फारवर्ड हो जाने पर बिल में गलती रह जाये तो बिल रिवर्ट कराने की बीमारी हो जाती है।
स्क्रीन पर bill forward to treasury की लोकेशन देखे।
बिल फारवर्ड टू ट्रेज़री पर क्लिक करे।
स्क्रीन पर same वैसे ही नजर आएगा जैसा कि forward to ddo के समय दिख रहा था।
सभी की आवश्यक पूर्ति करे।
इसमें यह भी चेक करे कि बिल वही वही है या नही। gross और net अमाउंट एक बार देख ले।
इसमें सबसे पहले बाये ओर बॉक्स पर टिक करे।
फिर submit पर क्लिक करे
ओर लास्ट में फारवर्ड पर क्लिक करे।
इस प्रक्रिया के बाद आपका बिल ऑनलाइन ट्रेज़री सबमिट हो जाएगा।
By chance में बिल गलत बन गया।
बिल ट्रेजरी फारवर्ड हो गया।
अब बिल ट्रेजरी के हाथ मे है।
ट्रेजरी से रिवर्ट करावे।
फिर पुनः बिल बनावे।
अगर आपको वेतन बनाना आ गया।
तो फिर आप PL
TA
Medical
Loan
Arrear
सभी बना सकते है।
बिल की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बिल का स्टेटस चेक किया जाता है।
स्टेटस चेक करने से यह पता चल जाता है कि कोई प्रक्रिया अपूर्ण तो नही रह गई। बिल ट्रेजरी फारवर्ड होने से तो नही रह गया।
तो इसके लिए स्क्रीन पर view bill status पर जाए।
क्लिक करे और हर बार की तरह month, year, bill type और bill name भर दे।
बिल स्टेटस से पता चल चुका है कि बिल ट्रेजरी फारवर्ड नही हुआ है।
ट्रेज़री से बिल रिवर्ट होने पर हमें भी revert में जाना होगा। लोकेशन देखे।
रिवर्ट पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर यह नजर आएगा।
बिल के आउटर पर बाई ओर जो reference नंबर लिखे है वे by reference No पर क्लिक करके डाल दे और get details पर क्लिक कर दे। पूरे बिल का विवरण आ जायेगा। पूर्ण जांच के बाद आप रिवर्ट पर क्लिक कर दे। आपका बिल revert हो जाएगा।
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प्रश्न - एक कर्मचारी का फिक्सेशन 6 अक्टूबर 2018 को हुआ। क्या उसको दीवाली का बोनस मिलेगा ?
उत्तर :-
एक अराजपत्रित राजकीय कार्मिक को बोनस 2018-19 वर्ष का मिल रहा है। इस केस में कार्मिक के 18-19 में कुल 6 महीने से कम की सेवा हो रही है इसलिए बोनस नही मिलेगा।
6 माह से अधिक और 11 माह तक की सेवा पर आनुपातिक बोनस मिलेगा।
पूरे 12 माह की सेवा पर पूरा बोनस देय होगा।
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प्रश्न :- एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 14 अगस्त 2019 है। वह 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अवकाश लेना चाहता है तो उसे अधिकतम कितनी सीएल देय होगी ?
उत्तर- अवकाश नियमानुसार एक नवनियुक्त कार्मिक को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है-
3 माह से कम सेवा अवधि पर अधिकतम 5 CL मिलेगी।
3 माह से अधिक लेकिन 6 माह से कम सेवा अवधि पर 10 CL मिलेगी।
6 माह से अधिक की सेवा अवधि पर 15 CL मिलेगी।
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प्रश्न :-एक कार्मिक की वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रथम नियुक्ति 02 नवम्बर 2011 को हुई है। 05 सितम्बर 2016 पदोन्नति व्याख्याता के रूप में हुई। उसे प्रथम ACP किस वर्ष में देय होगी ?
उत्तर👉कार्मिक की व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने से इसका सेवा वर्ग अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा हो गया जिसमें 9,18,27 के स्थान पर 10,20,30 वर्ष की सेवा पर एसपी मिलती है।
इसलिए इस केस में प्रथम एसीपी नही मिलेगी क्योकि 9 वर्ष की सेवा से पूर्व ही कार्मिक की पदोन्नति हो चुकी है ।
अब 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 2/11/2031 से दूसरी एसीपी मिलेगी।
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प्रश्न :- किसी शिक्षक की प्रथम नियुक्ति 2005 की है तथा 2017 में RPSC से प्राध्यापक पर चयन होकर 2019 में प्राध्यापक पर स्थाईकरण हो गया।
क्या उसके 2017 से 2019 के मध्य दो वर्ष ML व PL जुड़ेगी ?
उत्तर-राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक-प 17(2)शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18/10/17 के अनुसार
1➡ पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कोई कार्मिक सीधी भर्ती से उच्च पद पर चयनित होता है एवम उस पद के प्रोबेशन में fix मानदेय के बदले पुराने पद के वेतन अनुसार विद्यमान वेतन ही आहरित करने का ऑप्शन देता है उस स्थिति में 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में कोई PL अथवा HPL अवकाश अर्जित नही होगा।
2➡ इस प्रकार के केस में पूर्व सेवा से अर्जित कर जमा किये हुए PL/HPL का उपयोग कार्मिक प्रोबेशन पीरियड में कर सकता है।
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प्रश्न :-निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक को कितना बोनस मिलेगा अगर वह-
(1) 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(2) 30 नवम्बर 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(3) 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त होता है।
उत्तर➡तीनो सवालों में उल्लिखित कार्मिक 1/4/19 को सेवा में नही होने से इस वर्ष बोनस नही मिलेगा।
बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2019 को सेवारत होना अनिवार्य है।
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प्रश्न :- निम्नांकित अराजपत्रित कार्मिको को अंकित तिथि अनुसार 27 वर्षीय ACP लगने से 5400 ग्रेड पे मिल गई तो इन कार्मिको को कितना बोनस मिलेगा ?
(1) एसीपी दिनांक 5 मई 2018
(2) एसीपी दिनांक 15 नवम्बर 2018
(3) एसीपी दिनांक 3 मार्च 2019
उत्तर➡(1)5 मई 18 को ग्रेड पे 5400 हो गई इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि केवल 1 महीना 4 दिन ही होती है अतः बोनस नही मिलेगा।
उत्तर ➡(2)ग्रेड पे 5400 15 nov 18 को मिलने से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि सात महीने होने से बोनस भी 7 महीने का अनुपातिक रूप से मिलेगा।
उत्तर➡(3)ग्रेड पे 5400 मार्च 19 में मिली है इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि 11महीने है इसलिए आनुपातिक 11 माह का बोनस मिलेगा।
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30 सितम्बर 2016 को जो अराजपत्रित कार्मिक फिक्स वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय होगा।
1 अक्टूबर 2016 को जो अराजपत्रित कार्मिक फिक्स वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय नही होगा।
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प्रश्न - एक लिपिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 1 अप्रैल 2017 है। क्या वह बोनस प्राप्त करने का हकदार हैं ?
उतर➡कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तिथि 1/4/17 है इस लिए 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा होने के बाद 1/4/19 से नियमित वेतन श्रखला में वेतन निर्धारण होगा।
इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का इस वर्ष मिलने वाला बोनस देय नही होगा।
नोट- प्रोबेशन की अवधि में जो fix मानदेय प्राप्त कर रहे है उनको बोनस नही मिलता है।
(1 अक्टूबर 2016 से पूर्व नियुक्त सभी अराजपत्रित कार्मिक को बोनस मिलेगा)
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प्रश्न :- क्या एक अध्यापक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या दीपावली अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकता हैं ?
उत्तर 1 ➡वेकेशन के क्रम में CL देय नही है इसलिए ग्रीष्मावकाश के साथ आगे या पीछे CL नही ले सकते है। आवश्यकता होने पर One Side में PL/ ML ले सकते है।
उत्तर (2)➡ दीपावली अवकाश वेकेशन नही होता है इसे mid term break कहते है । इसी प्रकार शीतकालीन अवकाश भी वेकेशन नही है उसे winter break कहते है।
इसलिए शीतकालीन एवम दीपावली अवकाश के साथ CL ले सक
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प्रश्न:- एक कार्मिक अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 1 जुलाई 19 से 13 जुलाई 19 तक उपार्जित अवकाश पर रहता है। वह यात्रा पूर्ण पश्चात 14 जुलाई को कार्यालय में कार्यग्रहण करता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि से देय होगा ?
उत्तर➡1 जुलाई को कोई कार्मिक CL के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहता है तो नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगी परन्तु कार्मिक को इसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होता है।
इस केस में कार्मिक 1 से 13 जुलाई 19 तक PL अवकाश पर है अतः वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही सेक्शन होगी परन्तु इसका आर्थिक लाभ 14 जुलाई 19 से मिलेगा।
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Gratuity amount formula-
अंतिम मूल वेतन+DA÷1×सेवा की पूर्ण कुल छमाही(66 अधिकतम)÷4= pension
For examp-33700+ 4044÷1×66÷4= 622776 RS
Commutation formula
(1/3 of monthly pension)
मासिक पेंशन का 1/3 भाग×12×रूपांतरण फैक्टर
For example-
यदि कोई कार्मिक 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होता है और उसकी मासिक स्वीकृत पेंशन राशि=45000 RS है तो 15000 RS तक commutation करा सकता है जैसे-
15000×12×8.194=1474920 RS
रूपांतरण फैक्टर में आयु की गणना आगामी जन्म तिथि पर पूर्ण होने वाले वर्षों के अनुसार की जाती है। जैसे उपरोक्त गणना किए गए कार्मिक की आगामी जन्म तिथि पर आयु 61 वर्ष होने के कारण 8.194 से गुणा किया गया है।
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बोनस सम्बन्धित शंकाओं का समाधान
1➡इस वर्ष जो बोनस मिल रहा है वह वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेवा की गणना के आधार पर मिल रहा है।
2➡1/4/18 से 31/3/19 तक की अवधि में अराजपत्रित कार्मिक जो pay लेवल 12 या उससे कम लेवल में वेतन आहरण कर रहे है उनको ही बोनस देय है साथ ही वह कार्मिक 01/04/19 को राजकीय सेवा में होना चाहिए।
3➡1/4/18 से 31/3/19 के मध्य 6 माह या उससे अधिक सेवा होने पर ही बोनस देय होगा।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में pay leval 12 या उससे कम लेवल में पूरे 12 महीने वेतन आहरित करने पर पूरा बोनस 6774 रु मिलेगा।
6 माह या 6 माह से अधिक एवम 12 माह से कम सेवा अवधि पर अनुपातिक बोनस देय होगा।
➡4 अनुपातिक बोनस की गणना निम्न प्रकार से होती है जैसे किसी के 7 महीने का अनुपातिक बोनस कैसे निकाले ?
कुल 12 महीने के बोनस की राशि 6774 रु में 12 का भाग लगावे फिर भागफल को 7 से गुना कर लेवे एवम राशि को रुपये में राउंड कर देवे।
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प्रश्न :-एक कार्मिक के होम लोन होने से आयकर में रिबेट ले रहा है क्या वह एचआर की छूट लेने का हकदार हैं ?
उत्तर- मकान किराए की रिबेट उस कार्मिक को मिलेगी जो अपने पदस्थापना स्थान पर किराए के मकान में रह रहा हो, जिसका पोस्टिंग प्लेस हेडक्वार्टर पर स्वयं का मकान नही है और होम लोन अपने निवास स्थान पर मकान निर्माण के लिए लिया है।
होम लोन लेकर मकान निर्माण पूर्ण कर लिया है और उस मकान को किराए पर दिया है तो वह इनकम Other income from house property में show करनी होगी।
जिस स्थान पर पोस्टिंग है और वही आपने होम लोन लेकर मकान बनाया है तो आपको HRA की छूट नही मिलेगी।
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बोनस आदेश के मुख्य बिंदु :-
1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6 माह से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कार्मिक जो 7वें वेतनमान के लेवल 12 या उससे कम अथवा 6वें वेतनमान की ग्रेड पे 4800 या उससे कम में वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय होगा।
2. राज्य सेवा के अधिकारियों को बोनस देय नही होगा (शिक्षा विभाग में व्यख्याता का पद राज्य सेवा का है उन्हें बोनस देय नहीं जबकि तहसीलदार का पद अधीनस्थ सेवा का है उन्हें बोनस देय है जबकि दोनों की प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 है)
3. 31.3.2019 को या उससे पहले सेवानिवृत कार्मिक को 18-19 का बोनस देय नही होगा।
4. प्रोबेशनर ट्रेनी को बोनस देय नही होगा। (यदि उक्त अवधि 2018-19 में प्रोबेशन समाप्त के पश्चात नियमित सेवा 6 माह से अधिक हो तो नियमित सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा)
5. नियमित सेवा अवधि की गणना के लिए सेवा को निकटतम माह में round किया जाएगा परन्तु 6 माह से कम की सेवा होने पर राउंड नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी की नियमित सेवा अवधि 5 माह 27 दिवस है तो उसे 6 माह नही माना जायेगा परन्तु किसी की सेवा 7 माह 22 दिन है तो उसे 8 माह माना जायेगा)
6. बोनस की गणना 31 दिवस का माह मानते हुए 30 दिवस की परिलब्धियों के अनुसार की जाएगी अधिकतम राशि 7000 होगी।
7. 6 माह से अधिक व 12 माह से कम की नियमित सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा।
8. 31.03.2019 को निलंबित रहने वाले कार्मिक को बोनस अभी देय नही होगा ऐसे कार्मिकों को निलंबन अवधि का निर्णय हो जाने पर निर्णय के अनुसार बोनस देय होगा।
9. जो कार्मिक 31.03.2019 को प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें बोनस उसी संस्था द्वारा देय होगा जहां वो प्रतिनियुक्त थे। (जैसे यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 19 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर था और जुलाई 2019 में वापस पैतृक विभाग में आ गया तो भी उसे बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति वाले विभाग से देय होगा।)
10. 31-03-2019 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कार्मिकों को बोनस वहां से देय होगा जहां वो 31-03-2019 को कार्यरत थे।
11. उपर्युक्त बिंदु 9 व 10 के अतिरिक्त शेष समस्त कार्मिकों को बोनस वहाँ से भुगतान होगा जहां वो बोनस आदेश तिथि को कार्यरत थे।
12 बोनस आदेश के बिंदु संख्या (i) के अनुसार यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को ये मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन (ACP/प्रोमोशन) के कारण भविष्य में उक्त अवधि के लिए बोनस हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस स्वीकार नही किया जावे। (जैसे किसी कार्मिक का 2018 जून में 5400 ग्रेड पे/लेवल 13 में ACP देय हो गया है परन्तु अभी आदेश जारी नही हुए है तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नही किया जावे जिससे भविष्य में आदेश होने पर उक्त अवधि की वसूली की समस्या उत्पन्न ना हो)
13. EOL को सेवा अवधि की गणना के लिए व्यवधान नही माना जायेगा परन्तु उस अवधि को राशि की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी कार्मिक की 2018-19 में नियमित सेवा 8 माह की है जिसमें से 3 माह अवैतनिक अवकाश पर रहा तो उसकी कुल सेवा अवधि तो 8 माह मान्य होगी और बोनस के लिए पात्र होगा परन्तु बोनस राशि 5 माह की मिलेगी)
नोट:- किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के बोनस आदेश ही मान्य होंगें
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प्रश्न :- मेरा राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड खो गया है। मुझे बॉण्ड पुनः प्राप्त करने का प्रोसेस बताये।
उत्तर➡राज्य बीमा की डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने का शुल्क 100 रु है ।
डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने हेतु अपनी SSO Id से online payment टैब में जाकर 100 रु का चालान जरनेट कर उसे बैंक में ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा करावे फिर उक्त चालान की प्रति सलग्न कर आवेदन पत्र एवम 50रु के स्टाम्प पर पॉलिसी खो जाने या नष्ट होने का कारण लिख कर शपथ पत्र तैयार करे एवम अपने जिले के GPF कार्यालय में प्रस्तुत करें एवम डुप्लीकेट बॉन्ड प्राप्त करे।
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प्रश्न :- मैं एक विद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या मुझे द्वितीय शनिवार को कार्य करने की एवज में CCL उपभोग करने का अधिकार है ?
उत्तर➡विद्यालयों में द्वितीय शनिवार के बदले ड्यूटी देने पर क्षतिपूर्ति अवकाश(CCL)देने का कोई प्रावधान नही है।
परंतु संस्था प्रधान द्वारा आदेशित करने पर रविवार तथा अन्य कोई राजपत्रित अवकाश में यदि कोई मंत्रालयिक कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो उतने दिनों के बदले उस कार्मिक को क्षतिपूर्ति अवकाश(CCL) देय होगा।
नोट-विद्यालयों एवम चिकित्सालयो को 5 days weak की व्यवस्था से भी मुक्त रखा गया है।
--------------------------प्रश्न :- मैं प्रोबेशन काल मे पितृत्व अवकाश लेना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा और यह अवकाश मेरी पत्नी की प्रसूति तिथि से पूर्व और पश्चात कितनी अवधि तक उपभोग किया जा सकता है ?
उदाहरणार्थ- मेरी पत्नी की प्रसूति दिनांक 15 अक्टूबर 2019 है तो क्या मैं पितृत्व अवकाश 15 अक्टूबर से पूर्व ले सकता हूँ या मैं 15 नवम्बर के बाद लेना चाहूँ तो मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा ?
उत्तर➡ RSR 1951 के नियम 103A के अनुसार प्रत्येक पुरुष कार्मिक को जिसके 2 से कम संतान है, उसे अपने सम्पूर्ण सेवाकाल मे 2 बार 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश प्रोबेशनर कार्मिक को भी देय है।
उक्त अवकाश को बच्चे के जन्म (प्रसूति) से 15 दिन पूर्व और जन्म की तिथि से 3 माह की अवधि में ले सकते है। इसका निर्धारित तिथि में उपयोग नही करने से यह अवकाश लेप्स हो जाता है।
गर्भपात/गर्भस्राव होने पर पितृत्व अवकाश देय नही होता है। इस अवकाश के साथ (C L के अलावा )अन्य कोई भी अवकाश ले सकते है।
बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करने पर अवकाश सेक्शन हो जायेगा इसकी सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री होती है परन्तु अवकाश लेखा में इंद्राज नही होता है।
उक्त प्रश्न में प्रसूति की संभावित तिथि 15 /10/19 है अतः इस केस में 15 oct19 से 15 दिन पहले 01 oct से एवम 15oct 19 से 3 महीने की अवधि में पितृत्व अवकाश का उपयोग किया जा सकता है।
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प्रश्न :- हमारे प्रधानाचार्य महोदय का स्थानांतरण हो गया है। अब हमें 03 पॉवर लेने के लिए क्या करना होगा ?
उत्तर➡03 DDO के वित्तीय पॉवर हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से अपने DEO Sec (Hq) को प्रेषित करे।
इसके साथ निम्न कार्यवाही भी पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न करे।
1➡मृत्यु/ट्रांसफर /सेवानिवृत होने वाले DDO का सम्बन्धित आदेश एवम शाला दर्पण से किये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रति
2➡चार्ज हस्तांतरण की प्रति
3➡जिनको 03 का चार्ज देना है उनके वर्तमान पद पर पदस्थापन आदेश की प्रति।
4➡निर्धारित आवेदन पत्र पर 03 का चार्ज लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी की सहमति लेवे। इस हेतु प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करावे।
नोट- उसी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत है तो उसे 03 का पावर मिल सकता है।
जो अधिकारी प्रोबेशन में है, उसे यह 03 का अधिकार नही मिलता है इसके साथ ही 15 KM दूर पदस्थापित अधिकारी को भी यह अधिकार नही दिया जाता है।
--------------------------प्रश्न :- मै अभी स्थानांतरित होकर नए विद्यालय में कार्यग्रहण कर चुका हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे पूर्व स्कूल के टी ए बिल का भुगतान उठाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा ?
उत्तर➡ आजकल वर्तमान स्कूल के TA बिल का भुगतान उठाने के लिए कर्मचारी को paymanager पर employee लॉगिन से अपने TA बिल जरनेट कर DDO को फॉरवर्ड करने पड़ते है जो वर्तमान DDO के पास जाते है।
फिर सम्बन्धित DDO बजट आने पर अपने DDO लॉगिन से TA बिल बना कर उसे velidate कर ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते है जहा से बिल पास होने पर कार्मिक को भुगतान हो जाता है।
यदि किसी कार्मिक का ट्रांसफर हो जाता है एवम वह कोई बकाया TA अपनी employee login से सम्मिट करता है तो वह भी वर्तमान DDO के पास आयेगा फिर रिपोर्ट से उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर पुरानी स्कूल में जमा कराएगा ।
पुराना डीडीओ Add transfar employee ऑप्शन में वर्तमान स्कूल की आईडी डालकर संबंधित कार्मिक के बिल निकालेगा एवम यात्रा प्रमाणित कर आगे की समस्त कार्यवाही करते हुए TA बिल ट्रेजरी को भेजेगा।
विशेष नोट➡ अगर बिल कालातीत है तो कालातीत बिलो पर की जाने वाली कार्रवाई के पश्चात बिल ट्रेजरी भेजे जाएंगे।
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प्रश्न :- मैं एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ। मैने अक्टूबर 2015 में 3 लाख रुपये का राज्य बीमा ऋण लिया। भूलवश मेरे राज्य बीमा ऋण के मूल में 52 हजार रुपये और ब्याज में 18 हजार रुपये अधिक कट गए। अब मैं वह अधिक कटी राशि प्राप्त करने के लिए क्या करूँ ?
उत्तर➡ राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती यदि अधिक हो जाती है तो उसका ऑटो समायोजन नही होता है इस के समाधान हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र जिले के GPF ऑफिस में ऑफलाइन प्रस्तुत करें।
वहाँ से आवश्यक जॉच पूर्ण कर आपके द्वारा किये गए अधिक भुगतान का रिफण्ड बिल बन कर आपके खाते में सीधा पुनः भुगतान होगा।
1➡उठाये गए ऋण की सम्पूर्ण कटौती का पूर्ण विवरण तैयार करे जिसमे क्रम संख्या, माह का नाम, बिल नम्बर एवम बिल दिनांक,TV नम्बर, भुगतान तिथि, मासिक कटौती प्रीमियम,लोन, ब्याज आदि का विवरण अंकित हो।
2➡साथ ही लोन की सम्पूर्ण कटौती के विवरण अनुसार GA 55 सलग्न करे।
3➡आपके बैंक a/c जिसमे आपका वेतन जमा होता है उसके पास बुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी या उस खाते का एक कैंसिल चेक साथ मे लगावे।
नोट- सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर अपने DDO से प्रमाणित करवाने के पश्चात आवेदन पत्र GPF ऑफिस प्रेषित करे।
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प्रश्न:-Paymanager पर GA-55,Pay Slip, TA Bill को ऑनलाइन DDO को सबमिट कैसे करें?
उत्तर:- सर्वप्रथम
http://Paymanager2.raj.nic.in लिंक को ओपन करें।
▶यूजर ID में अपनी एम्पलयोई ID भरें।
▶यदि आप पहली बार paymanager को लॉगिन कर रहे हो तो अपने सैलरी वाले बैंक खातें के अंतिम चार अंक या पूरे खाते के नंबर भी भर सकते है।या पूर्व में बनाये गए नए पासवर्ड भरें।
▶कैप्चा भरें।
▶🔘एम्पलयोई को सेलेक्ट करें।
▶लॉगिन करें।
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लॉगिन करने पर Change Password(Password Policy)के नाम की एक नई स्क्रीन खुलेगी।
➡Select type में 🔘Self को सेलेक्ट करें।
▶New Password भरें।
▶Confirm Password करें।
➡Enter Code भरें।
➡Submit करें।
नोट:-पासवर्ड में पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए।
यदि आप paymanager को पूर्व में लॉगिन कर चुके है परंतु आप पुराने पासवर्ड भूल गए हो तो
Paymanager2.raj.nic.in लिंक को ओपन करें।
▶यूजर ID में अपनी एम्पलयोई ID भरें।
▶ Password को खाली छोड़ें।
▶कैप्चा भरें।
🔘एम्पलयोई को सेलेक्ट करें।
▶Forgot Password (Employee login) को चुनें।
➡ Paymanager Reset Password Request Form की नई स्क्रीन खुलेगी।
➡Employee ID
➡Bank a/c No
➡Date of Birth
➡Mobile Numberभरें।
मोबाइल नंबर भरकर Verify Contact Number को क्लिक करने पर आपके paymanager पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आयगी।यह ओटीपी आपको दो मिनट के अंदर अंदर भरनी होगी।
➡ओटीपी भरने पर Pssword Reset Successfully का मैसेज आयगा।
पासवर्ड रिसेट होने पर पुनः Paymanager2.raj.nic.in
लिंक को ओपन करें।
▶यूजर ID में अपनी एम्पलयोई ID भरें।
▶ Password में बैंक एकाउंट के लास्ट चार डिजिट या पूरे नंबर भरें।
▶कैप्चा भरें।
🔘एम्पलयोई को सेलेक्ट करें।
➡ लॉगिन करें।
➡पासवर्ड पुनः रिसेट करें।
पासवर्ड रिसेट करके paymanager को पुनः लॉगिन करने पर Employee Corner के नाम की एक नई स्क्रीन खुलेगी।
➡यदि आप paymanager को मोबाइल में ओपन कर रहे हो तो Employee Corner को थोड़ा दबा कर रखिए।आपको निम्न विकल्प दिखाई देंगे।
▶Personal Detail
▶Employee Mobile Number Verification
▶Pay Slip
▶Pay Slip Monthwise
▶Income Tax
▶Employee TA Bill से Select TA Bill Sub Type में उचित विकल्प का चयन करके वांछित सूचनाएं भरें।
👉Date and Time का चयन करने परDetail Screen प्रदर्शित होती है।इसमें आप यात्रा विवरण,विश्राम विवरण आदि भरकर Add करने पर OK का संदेश आयगा।
👉इसको क्लिक करने पर आपका TA Bill प्रोसेस हो जाएगा तथा यह नीचे की ओर दिखाई देगा।इसे आप delete भी कर सकते है।
नोट:-ये विकल्प शीघ्र ही आपको paymanager पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।अभी ये ऑप्शन नही जोड़ा है।
▶ TA Bill DDO Forward को क्लिक करके आप अपने TA Bill को DDO को फारवर्ड कर सकते है।
पे मैनेजर प्रोसेस-
1- bill allocation
2- bill preparation
(Employee pay detail)
3- monthly bill process
4- forward to ddo
5- treasury forward
6- report
(Download outer, inner & shedules and print all)
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Googal पर paymanager सर्च करे।
Pay manager ओपन होने के बाद for ddo/employee login पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ddo, emloyee, digital, department और sub ddo शो होंगे।
सर्वप्रथम लॉगिन आई डी डालनी है जिसे user name भी कहते है।
जैसे किसी स्कूल की यूजर आई डी 07029331 है।
इसके तुरंत बाद पासवर्ड डाले। पासवर्ड का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाएगा।
Enter Captcha में 5 अक्षर या अंक जो भी है वह अंकित कर देवे।
लॉगिन के तुरन्त बाद यह मैसेज आएगा।
इस सन्देश के नीचे एक बॉक्स बना है जहाँ कर्सल दिख रहा है वहाँ पर टिक करना है।
उसके बाद Take me to main site पर क्लिक करना है।
क्लिक के बाद अब आप मेन पे मैनेजर पर आ गए है जहाँ से आपको पे मैनेजर की प्राथमिक जानकारी हासिल करनी है।
कोई भी बिल बनाते समय सबसे पहले बिल नम्बर आवंटित किया जाता है।
बिना बिल नम्बर के कोई भी बिल बनाना सम्भव नही।
इसलिए बिल प्रक्रिया का प्रथम चरण है बिल नम्बर आवंटन।
Master
Bill processing
Authorization
Reports
Other bill
सभी एक नीली पट्टी में सामने नजर आ रहे होंगे।
Bill processing पर कर्सल रखते ही उसके नीचे bill no allocation नजर आएगा। उसी पर क्लिक करे।
क्लिक करने के बाद आपको bill no allocation के नीचे एक आयताकार बॉक्स में select option दिखेगा।
Select option पर क्लिक करने के बाद आपको दो विकल्प दिखेंगे।
Bill allocation
और
Bill modification
आपको bill allocation पर क्लिक करना है।
Bill allocation पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पर यह नजर आएगा।
इसमें सबसे पहले manual और auto पर ध्यान नही देना है। कुछ भी चेंज नही करना है।
Bill type में आपको क्या बनाना है उस पर क्लिक करना है।
Salary
Surrender bill
DA
Bonus
TA
Medical
Fvc
Loan
और भी कई विकल्प मिलेंगे।
Salary बनानी है तो सैलरी पर क्लिक करे।
Bill sub type में अधिकतर Regular अंकित किया जाता है।
Object head में salary का ऑब्जेक्ट हेड 01 डालते है।
Pay month में जिस माह का वेतन बनाया जा रहा है। वह महीना डालते है। जैसे किसी कार्मिक का मार्च 20 का वेतन अब बनाया जा रहा है तो pay month में march लिखेंगे।
Pay year में वर्तमान वर्ष लिखना है।
Bill date में auto होने से आज की दिनांक स्वतः ही आ जाती है। यदि बैक डेट में बिल बनता है तो बेक डेट डाल सकते है।
बिल रजिस्टर देखकर बिल के नम्बर अंकित करते है। उदाहरण के लिए 100 नम्बर बिल है।
Bill name में आपने कार्मिक को जिस बजट हेड में डाल रखा है। उस मद को अंकित करना है।
अब पूरी पूर्ति के बाद आपको submit करना है।
Submit करते ही स्क्रीन पर यह संदेश आएगा।
ससे आगे की प्रक्रिया में bill allocation के ठीक नीचे salary preparation पर क्लिक करने से स्क्रीन पर निम्न प्रकार से नजर आएगा।
Salary preparation के सामने add group allowance नजर आ रहा है।
उसके नीचे आपको पाचवे नम्बर पर employee pay detail दिख रहा है।
Employee pay detail पर क्लिक करे।
इसमें select month में महीना डाल दे।
Select year में 2020 डाल दे।
Select group में बजट मद डाल दे।
ततपश्चात उस बजट मद के सभी कार्मिक स्क्रीन पर नजर आएंगे।
अब इसमें हर कर्मचारी के वेतन को चेक कर ले।
जिस कर्मचारी के नाम पर क्लिक करेंगे। वही नाम का कार्मिक ओपन होगा
अगर कर्मचारी को आंशिक भुगतान करना हो तो partial payment में जाकर करते है।
अगर किसी की lic ऐड करनी है या हटानी है तो add lic में जाकर परिवर्तन करते है।
अगर किसी कार्मिक का वेतन किसी कारणवश रोकना हो तो stop payment में जाकर कारण लिखने से वेतन स्टॉप हो जाता है।
कोई भी कटौती करते है तो तीन विकल्प सामने आते है
Slab
Amount
Formula
Total allowance
Total deduction
Payable salary आपको नजर आ रही है।
टोटल अलाउंस में बेसिक, डी ए और HRA आता है।
टोटल डिडक्शन में समस्त कटौतियां आती है।
टोटल अलाउंस में टोटल डिडक्शन घटाने के बाद payable salary यानी चुकाने योग्य सैलरी होती है।
जो allowance दे रखे है उसके अलावा भी ऐड करने हो तो add allowance में जाकर ऐड कर ले।
जो deduction दे रखे है उसके अलावा डिडक्शन ऐड करना हो तो add deduction में जाकर ऐड कर ले।
उपरोक्त में आयकर हटाना हो तो delate कर देवे।
आयकर 2000 करना हो तो edit करके 2000 कर देवे।
समूह दुर्घटना अप्रैल में कटता है
मई माह में इस डिडक्शन को delate कर देवे
स्लैब केवल RPMF में की जाती है।
DA
HRA
ECPenf
इन सबके लिए formula काम मे लेते है।
बाकी deduction के लिए अमाउंट काम मे लेते है।
कोई भी कटौती करते है तो तीन विकल्प सामने आते है
Slab
Amount
Formula
डिडक्शन को delate करते ही कर्मचारी की वह कटौती समाप्त होकर कटौती बन्द हो जाएगी।
यदि किसी का SI का ब्याज काटना है तो देखिए
Add deduction में जाकर SII(219) दिया हुआ है उसमें जाकर amount भर दे।
और submit करे।
इस प्रकार समस्त कार्मिको के वेतन और कटौती की editing कर ले।
किसी के कोई चेंज न हो तो as it is रख दे।
आज emloyee pay detail में जाकर वेतन कटौती में संशोधन की जानकारी दी।
पे मैनेजर प्रोसेस-
1- bill allocation
2- bill preparation
(Employee pay detail)
3- monthly bill process
4- forward to ddo
5- treasury forward
6- report
(Download outer, inner & shedules and print all)
इन 6 चरण को पार करने पर एक पूर्ण बिल जरनेट होता है।
Employee pay detail के ठीक नीचे monthly salary process दिया गया है।
Select month
Select year
की पूर्ति करने पर
दोनों विकल्प को अंकित करने पर बिल नम्बर और बजट मद शो होगा।
यदि किसी वेतन बिल में 7 कार्मिक है और उसमें से तीन के ही बिल बनाने है।
तो यहाँ पर ध्यान देने लायक बात यह है कि दाएं और बाये दोनों बॉक्स पर क्लिक करना होगा जिससे सारे नाम ओपन हो जाएंगे।
इसमें 2 कार्मिक है।
दो में से कैलाश चंद का बिल बनाना है और राजेश कुमार का रोकना है तो केवल कैलास के सामने बॉक्स में टिक करके प्रोसेस कर दे।
यदि समस्त कार्मिक का वेतन बनाया जाना है तो आप दाईं ओर के बॉक्स पर टिक करके प्रोसेस कर दे। सभी का वेतन बन जायेगा।
प्रोसेस करते ही salary processed successfully का मैसेज प्राप्त हो जाएगा।
यदि बिल पहले प्रोसेस हो चुका है तो इस प्रकार का मैसेज प्राप्त होगा।
Salary processed already
यानि वेतन पहले ही प्रोसेस हो चुका है।
बिल प्रोसेस हो जाने के बाद अपनी सन्तुष्टि के लिए बिलो में किये गए संशोधन चेक करे।
जो संशोधन आपने किया है उसमें बदलाव हुआ या नही।
यह देखना भी जरूरी है।
इसके लिए आपको report में जाकर salary report के सामने all salary report में जाना होगा।
All salary report पर क्लिक करते ही आपको स्क्रीन पर इस प्रकार दिखेगा।
इसमें पाँच फंक्शन दिए गए है सभी की पूर्ति करे। report type में inner डालकर show report पर क्लिक करे।
Show रिपोर्ट पर क्लिक करते ही इनर डाउनलोड हो जाएगी।
जिसे आप चेक करके संतुष्ट हो सकते है।
अब यदि आपने बिल चेक किया
और आपको लगा कि एक कार्मिक के एक संशोधन होना बाकी रह गया है
भूलवश संशोधन नही हुआ
और प्रोसेस भी हो गया
तो कोई बात नही।
इसके लिए आपको employee pay detail में जाकर संशोधन करना होगा।
फिर उस बिल को bill modification में जाकर delete करना है।
पुनः bill allocation करके बिल प्रोसेस करना होगा।
तभी वह संशोधन हो पायेगा।
यदि आपने बिल प्रोसेस करने के बाद कोई एडिट किया है और आपने उस बिल को डिलीट किये बिना ही आगे बढ़े जा रहे है तो वह एडिट नही हो पायेगा।
प्रथम बिल नम्बर देना
द्वितीय बिल में एडिट करना
तृतीय बिल को प्रोसेस करना
यह ध्यान रखने लायक बात है कि बिल ddo तक फारवर्ड हो जाने पर हम खुद ही उसे revert कर सकते है।
बिल गलत बन गया
Ddo फारवर्ड भी हो गया
रिवर्ट करके डिलीट कीजिये
दूसरा बिल बना लीजिए
बिल गलत बन गया
बिल ट्रेजरी फारवर्ड हो गया
अब बिल ट्रेजरी के हाथ मे है
ट्रेजरी से रिवर्ट करावे
फिर पुनः बिल बनावे
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STEPS फॉर Forward to ddo
और
Bill forward to treasury
--
Report में जाकर inner डाऊनलोड करके उन्हें चेक करने पर पूर्ण सन्तुष्टि के बाद बिलो को ddo फारवर्ड किया जाता है।
Forward to ddo करने के लिए यह image देखे।
आपको जानकारी हो जाएगी कि यह फंक्शन कहाँ है ?
Forward to ddo करने पर स्क्रीन पर यूँ नजर आएगा।
इसमें आप निम्न पूर्ति करके आगे बढ़ जाये। जैसे-
Select month
Select year
Select bill type
Select bill name
इसके बाद आप फारवर्ड से नीचे बाएं ओर जो बॉक्स दिया है उस पर टिक करके फोर्ड पर क्लिक करते ही बिल ddo के पास फारवर्ड हो जाएगा।
इसके बाद आप फारवर्ड से नीचे बाएं ओर जो बॉक्स दिया है उस पर टिक करके फोर्ड पर क्लिक करते ही बिल ddo के पास फारवर्ड हो जाएगा।
By chance बिल गलत बन गया।
Ddo फारवर्ड भी हो गया।
रिवर्ट करके डिलीट कीजिये।
दूसरा बिल बना लीजिए।
------
बिल प्रक्रिया का यह अंतिम चरण है।
यहाँ विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अब बिल ट्रेजरी फारवर्ड होना है।
क्योकि ट्रेजरी फारवर्ड हो जाने पर बिल में गलती रह जाये तो बिल रिवर्ट कराने की बीमारी हो जाती है।
स्क्रीन पर bill forward to treasury की लोकेशन देखे।
बिल फारवर्ड टू ट्रेज़री पर क्लिक करे।
स्क्रीन पर same वैसे ही नजर आएगा जैसा कि forward to ddo के समय दिख रहा था।
सभी की आवश्यक पूर्ति करे।
इसमें यह भी चेक करे कि बिल वही वही है या नही। gross और net अमाउंट एक बार देख ले।
इसमें सबसे पहले बाये ओर बॉक्स पर टिक करे।
फिर submit पर क्लिक करे
ओर लास्ट में फारवर्ड पर क्लिक करे।
इस प्रक्रिया के बाद आपका बिल ऑनलाइन ट्रेज़री सबमिट हो जाएगा।
By chance में बिल गलत बन गया।
बिल ट्रेजरी फारवर्ड हो गया।
अब बिल ट्रेजरी के हाथ मे है।
ट्रेजरी से रिवर्ट करावे।
फिर पुनः बिल बनावे।
अगर आपको वेतन बनाना आ गया।
तो फिर आप PL
TA
Medical
Loan
Arrear
सभी बना सकते है।
बिल की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बिल का स्टेटस चेक किया जाता है।
स्टेटस चेक करने से यह पता चल जाता है कि कोई प्रक्रिया अपूर्ण तो नही रह गई। बिल ट्रेजरी फारवर्ड होने से तो नही रह गया।
तो इसके लिए स्क्रीन पर view bill status पर जाए।
क्लिक करे और हर बार की तरह month, year, bill type और bill name भर दे।
बिल स्टेटस से पता चल चुका है कि बिल ट्रेजरी फारवर्ड नही हुआ है।
ट्रेज़री से बिल रिवर्ट होने पर हमें भी revert में जाना होगा। लोकेशन देखे।
रिवर्ट पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर यह नजर आएगा।
बिल के आउटर पर बाई ओर जो reference नंबर लिखे है वे by reference No पर क्लिक करके डाल दे और get details पर क्लिक कर दे। पूरे बिल का विवरण आ जायेगा। पूर्ण जांच के बाद आप रिवर्ट पर क्लिक कर दे। आपका बिल revert हो जाएगा।
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प्रश्न - एक कर्मचारी का फिक्सेशन 6 अक्टूबर 2018 को हुआ। क्या उसको दीवाली का बोनस मिलेगा ?
उत्तर :-
एक अराजपत्रित राजकीय कार्मिक को बोनस 2018-19 वर्ष का मिल रहा है। इस केस में कार्मिक के 18-19 में कुल 6 महीने से कम की सेवा हो रही है इसलिए बोनस नही मिलेगा।
6 माह से अधिक और 11 माह तक की सेवा पर आनुपातिक बोनस मिलेगा।
पूरे 12 माह की सेवा पर पूरा बोनस देय होगा।
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प्रश्न :- एक कार्मिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 14 अगस्त 2019 है। वह 14 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक अवकाश लेना चाहता है तो उसे अधिकतम कितनी सीएल देय होगी ?
उत्तर- अवकाश नियमानुसार एक नवनियुक्त कार्मिक को निम्नानुसार आकस्मिक अवकाश देय है-
3 माह से कम सेवा अवधि पर अधिकतम 5 CL मिलेगी।
3 माह से अधिक लेकिन 6 माह से कम सेवा अवधि पर 10 CL मिलेगी।
6 माह से अधिक की सेवा अवधि पर 15 CL मिलेगी।
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प्रश्न :-एक कार्मिक की वरिष्ठ अध्यापक पद पर प्रथम नियुक्ति 02 नवम्बर 2011 को हुई है। 05 सितम्बर 2016 पदोन्नति व्याख्याता के रूप में हुई। उसे प्रथम ACP किस वर्ष में देय होगी ?
उत्तर👉कार्मिक की व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने से इसका सेवा वर्ग अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा हो गया जिसमें 9,18,27 के स्थान पर 10,20,30 वर्ष की सेवा पर एसपी मिलती है।
इसलिए इस केस में प्रथम एसीपी नही मिलेगी क्योकि 9 वर्ष की सेवा से पूर्व ही कार्मिक की पदोन्नति हो चुकी है ।
अब 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 2/11/2031 से दूसरी एसीपी मिलेगी।
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प्रश्न :- किसी शिक्षक की प्रथम नियुक्ति 2005 की है तथा 2017 में RPSC से प्राध्यापक पर चयन होकर 2019 में प्राध्यापक पर स्थाईकरण हो गया।
क्या उसके 2017 से 2019 के मध्य दो वर्ष ML व PL जुड़ेगी ?
उत्तर-राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक-प 17(2)शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18/10/17 के अनुसार
1➡ पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कोई कार्मिक सीधी भर्ती से उच्च पद पर चयनित होता है एवम उस पद के प्रोबेशन में fix मानदेय के बदले पुराने पद के वेतन अनुसार विद्यमान वेतन ही आहरित करने का ऑप्शन देता है उस स्थिति में 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में कोई PL अथवा HPL अवकाश अर्जित नही होगा।
2➡ इस प्रकार के केस में पूर्व सेवा से अर्जित कर जमा किये हुए PL/HPL का उपयोग कार्मिक प्रोबेशन पीरियड में कर सकता है।
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प्रश्न :-निम्नलिखित अराजपत्रित कार्मिक को कितना बोनस मिलेगा अगर वह-
(1) 31 मई 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(2) 30 नवम्बर 2018 को सेवानिवृत्त होता है।
(3) 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त होता है।
उत्तर➡तीनो सवालों में उल्लिखित कार्मिक 1/4/19 को सेवा में नही होने से इस वर्ष बोनस नही मिलेगा।
बोनस हेतु कार्मिक को 1 अप्रैल 2019 को सेवारत होना अनिवार्य है।
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प्रश्न :- निम्नांकित अराजपत्रित कार्मिको को अंकित तिथि अनुसार 27 वर्षीय ACP लगने से 5400 ग्रेड पे मिल गई तो इन कार्मिको को कितना बोनस मिलेगा ?
(1) एसीपी दिनांक 5 मई 2018
(2) एसीपी दिनांक 15 नवम्बर 2018
(3) एसीपी दिनांक 3 मार्च 2019
उत्तर➡(1)5 मई 18 को ग्रेड पे 5400 हो गई इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि केवल 1 महीना 4 दिन ही होती है अतः बोनस नही मिलेगा।
उत्तर ➡(2)ग्रेड पे 5400 15 nov 18 को मिलने से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि सात महीने होने से बोनस भी 7 महीने का अनुपातिक रूप से मिलेगा।
उत्तर➡(3)ग्रेड पे 5400 मार्च 19 में मिली है इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्रेड पे 4800 की अवधि 11महीने है इसलिए आनुपातिक 11 माह का बोनस मिलेगा।
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30 सितम्बर 2016 को जो अराजपत्रित कार्मिक फिक्स वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय होगा।
1 अक्टूबर 2016 को जो अराजपत्रित कार्मिक फिक्स वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय नही होगा।
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प्रश्न - एक लिपिक की प्रथम नियुक्ति तिथि 1 अप्रैल 2017 है। क्या वह बोनस प्राप्त करने का हकदार हैं ?
उतर➡कर्मचारी की प्रथम नियुक्ति तिथि 1/4/17 है इस लिए 2 वर्ष का प्रोबेशन पूरा होने के बाद 1/4/19 से नियमित वेतन श्रखला में वेतन निर्धारण होगा।
इसलिए वित्तीय वर्ष 2018-19 का इस वर्ष मिलने वाला बोनस देय नही होगा।
नोट- प्रोबेशन की अवधि में जो fix मानदेय प्राप्त कर रहे है उनको बोनस नही मिलता है।
(1 अक्टूबर 2016 से पूर्व नियुक्त सभी अराजपत्रित कार्मिक को बोनस मिलेगा)
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प्रश्न :- क्या एक अध्यापक ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन या दीपावली अवकाश के साथ आकस्मिक अवकाश का उपभोग कर सकता हैं ?
उत्तर 1 ➡वेकेशन के क्रम में CL देय नही है इसलिए ग्रीष्मावकाश के साथ आगे या पीछे CL नही ले सकते है। आवश्यकता होने पर One Side में PL/ ML ले सकते है।
उत्तर (2)➡ दीपावली अवकाश वेकेशन नही होता है इसे mid term break कहते है । इसी प्रकार शीतकालीन अवकाश भी वेकेशन नही है उसे winter break कहते है।
इसलिए शीतकालीन एवम दीपावली अवकाश के साथ CL ले सक
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प्रश्न:- एक कार्मिक अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 1 जुलाई 19 से 13 जुलाई 19 तक उपार्जित अवकाश पर रहता है। वह यात्रा पूर्ण पश्चात 14 जुलाई को कार्यालय में कार्यग्रहण करता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ किस तिथि से देय होगा ?
उत्तर➡1 जुलाई को कोई कार्मिक CL के अलावा अन्य किसी प्रकार के अवकाश पर रहता है तो नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही स्वीकृत होगी परन्तु कार्मिक को इसका आर्थिक लाभ अवकाश से पुनः कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होता है।
इस केस में कार्मिक 1 से 13 जुलाई 19 तक PL अवकाश पर है अतः वेतनवृद्धि 1 जुलाई को ही सेक्शन होगी परन्तु इसका आर्थिक लाभ 14 जुलाई 19 से मिलेगा।
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Gratuity amount formula-
अंतिम मूल वेतन+DA÷1×सेवा की पूर्ण कुल छमाही(66 अधिकतम)÷4= pension
For examp-33700+ 4044÷1×66÷4= 622776 RS
Commutation formula
(1/3 of monthly pension)
मासिक पेंशन का 1/3 भाग×12×रूपांतरण फैक्टर
For example-
यदि कोई कार्मिक 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होता है और उसकी मासिक स्वीकृत पेंशन राशि=45000 RS है तो 15000 RS तक commutation करा सकता है जैसे-
15000×12×8.194=1474920 RS
रूपांतरण फैक्टर में आयु की गणना आगामी जन्म तिथि पर पूर्ण होने वाले वर्षों के अनुसार की जाती है। जैसे उपरोक्त गणना किए गए कार्मिक की आगामी जन्म तिथि पर आयु 61 वर्ष होने के कारण 8.194 से गुणा किया गया है।
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बोनस सम्बन्धित शंकाओं का समाधान
1➡इस वर्ष जो बोनस मिल रहा है वह वित्तीय वर्ष 2018-19 में सेवा की गणना के आधार पर मिल रहा है।
2➡1/4/18 से 31/3/19 तक की अवधि में अराजपत्रित कार्मिक जो pay लेवल 12 या उससे कम लेवल में वेतन आहरण कर रहे है उनको ही बोनस देय है साथ ही वह कार्मिक 01/04/19 को राजकीय सेवा में होना चाहिए।
3➡1/4/18 से 31/3/19 के मध्य 6 माह या उससे अधिक सेवा होने पर ही बोनस देय होगा।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में pay leval 12 या उससे कम लेवल में पूरे 12 महीने वेतन आहरित करने पर पूरा बोनस 6774 रु मिलेगा।
6 माह या 6 माह से अधिक एवम 12 माह से कम सेवा अवधि पर अनुपातिक बोनस देय होगा।
➡4 अनुपातिक बोनस की गणना निम्न प्रकार से होती है जैसे किसी के 7 महीने का अनुपातिक बोनस कैसे निकाले ?
कुल 12 महीने के बोनस की राशि 6774 रु में 12 का भाग लगावे फिर भागफल को 7 से गुना कर लेवे एवम राशि को रुपये में राउंड कर देवे।
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प्रश्न :-एक कार्मिक के होम लोन होने से आयकर में रिबेट ले रहा है क्या वह एचआर की छूट लेने का हकदार हैं ?
उत्तर- मकान किराए की रिबेट उस कार्मिक को मिलेगी जो अपने पदस्थापना स्थान पर किराए के मकान में रह रहा हो, जिसका पोस्टिंग प्लेस हेडक्वार्टर पर स्वयं का मकान नही है और होम लोन अपने निवास स्थान पर मकान निर्माण के लिए लिया है।
होम लोन लेकर मकान निर्माण पूर्ण कर लिया है और उस मकान को किराए पर दिया है तो वह इनकम Other income from house property में show करनी होगी।
जिस स्थान पर पोस्टिंग है और वही आपने होम लोन लेकर मकान बनाया है तो आपको HRA की छूट नही मिलेगी।
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बोनस आदेश के मुख्य बिंदु :-
1. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6 माह से अधिक की नियमित सेवा पूर्ण करने वाले ऐसे कार्मिक जो 7वें वेतनमान के लेवल 12 या उससे कम अथवा 6वें वेतनमान की ग्रेड पे 4800 या उससे कम में वेतन प्राप्त कर रहे थे उन्हें बोनस देय होगा।
2. राज्य सेवा के अधिकारियों को बोनस देय नही होगा (शिक्षा विभाग में व्यख्याता का पद राज्य सेवा का है उन्हें बोनस देय नहीं जबकि तहसीलदार का पद अधीनस्थ सेवा का है उन्हें बोनस देय है जबकि दोनों की प्रारंभिक ग्रेड पे 4800 है)
3. 31.3.2019 को या उससे पहले सेवानिवृत कार्मिक को 18-19 का बोनस देय नही होगा।
4. प्रोबेशनर ट्रेनी को बोनस देय नही होगा। (यदि उक्त अवधि 2018-19 में प्रोबेशन समाप्त के पश्चात नियमित सेवा 6 माह से अधिक हो तो नियमित सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा)
5. नियमित सेवा अवधि की गणना के लिए सेवा को निकटतम माह में round किया जाएगा परन्तु 6 माह से कम की सेवा होने पर राउंड नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी की नियमित सेवा अवधि 5 माह 27 दिवस है तो उसे 6 माह नही माना जायेगा परन्तु किसी की सेवा 7 माह 22 दिन है तो उसे 8 माह माना जायेगा)
6. बोनस की गणना 31 दिवस का माह मानते हुए 30 दिवस की परिलब्धियों के अनुसार की जाएगी अधिकतम राशि 7000 होगी।
7. 6 माह से अधिक व 12 माह से कम की नियमित सेवा के लिए सेवा अवधि के अनुपात में बोनस देय होगा।
8. 31.03.2019 को निलंबित रहने वाले कार्मिक को बोनस अभी देय नही होगा ऐसे कार्मिकों को निलंबन अवधि का निर्णय हो जाने पर निर्णय के अनुसार बोनस देय होगा।
9. जो कार्मिक 31.03.2019 को प्रतिनियुक्ति पर थे उन्हें बोनस उसी संस्था द्वारा देय होगा जहां वो प्रतिनियुक्त थे। (जैसे यदि कोई कार्मिक 31 मार्च 19 से पूर्व प्रतिनियुक्ति पर था और जुलाई 2019 में वापस पैतृक विभाग में आ गया तो भी उसे बोनस का भुगतान प्रतिनियुक्ति वाले विभाग से देय होगा।)
10. 31-03-2019 के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कार्मिकों को बोनस वहां से देय होगा जहां वो 31-03-2019 को कार्यरत थे।
11. उपर्युक्त बिंदु 9 व 10 के अतिरिक्त शेष समस्त कार्मिकों को बोनस वहाँ से भुगतान होगा जहां वो बोनस आदेश तिथि को कार्यरत थे।
12 बोनस आदेश के बिंदु संख्या (i) के अनुसार यदि किसी कार्यालयाध्यक्ष को ये मालूम होता है कि कोई कार्मिक वेतन उन्नयन (ACP/प्रोमोशन) के कारण भविष्य में उक्त अवधि के लिए बोनस हेतु अपात्र हो जाएगा तो उसे बोनस स्वीकार नही किया जावे। (जैसे किसी कार्मिक का 2018 जून में 5400 ग्रेड पे/लेवल 13 में ACP देय हो गया है परन्तु अभी आदेश जारी नही हुए है तो ऐसे कार्मिकों को बोनस स्वीकृत नही किया जावे जिससे भविष्य में आदेश होने पर उक्त अवधि की वसूली की समस्या उत्पन्न ना हो)
13. EOL को सेवा अवधि की गणना के लिए व्यवधान नही माना जायेगा परन्तु उस अवधि को राशि की गणना के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। (जैसे किसी कार्मिक की 2018-19 में नियमित सेवा 8 माह की है जिसमें से 3 माह अवैतनिक अवकाश पर रहा तो उसकी कुल सेवा अवधि तो 8 माह मान्य होगी और बोनस के लिए पात्र होगा परन्तु बोनस राशि 5 माह की मिलेगी)
नोट:- किसी भी प्रकार का संदेह या विवाद की स्थिति में वित्त विभाग के बोनस आदेश ही मान्य होंगें
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प्रश्न :- मेरा राज्य बीमा पॉलिसी बॉण्ड खो गया है। मुझे बॉण्ड पुनः प्राप्त करने का प्रोसेस बताये।
उत्तर➡राज्य बीमा की डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने का शुल्क 100 रु है ।
डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड प्राप्त करने हेतु अपनी SSO Id से online payment टैब में जाकर 100 रु का चालान जरनेट कर उसे बैंक में ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा करावे फिर उक्त चालान की प्रति सलग्न कर आवेदन पत्र एवम 50रु के स्टाम्प पर पॉलिसी खो जाने या नष्ट होने का कारण लिख कर शपथ पत्र तैयार करे एवम अपने जिले के GPF कार्यालय में प्रस्तुत करें एवम डुप्लीकेट बॉन्ड प्राप्त करे।
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प्रश्न :- मैं एक विद्यालय में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। क्या मुझे द्वितीय शनिवार को कार्य करने की एवज में CCL उपभोग करने का अधिकार है ?
उत्तर➡विद्यालयों में द्वितीय शनिवार के बदले ड्यूटी देने पर क्षतिपूर्ति अवकाश(CCL)देने का कोई प्रावधान नही है।
परंतु संस्था प्रधान द्वारा आदेशित करने पर रविवार तथा अन्य कोई राजपत्रित अवकाश में यदि कोई मंत्रालयिक कर्मचारी या चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो उतने दिनों के बदले उस कार्मिक को क्षतिपूर्ति अवकाश(CCL) देय होगा।
नोट-विद्यालयों एवम चिकित्सालयो को 5 days weak की व्यवस्था से भी मुक्त रखा गया है।
--------------------------प्रश्न :- मैं प्रोबेशन काल मे पितृत्व अवकाश लेना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा और यह अवकाश मेरी पत्नी की प्रसूति तिथि से पूर्व और पश्चात कितनी अवधि तक उपभोग किया जा सकता है ?
उदाहरणार्थ- मेरी पत्नी की प्रसूति दिनांक 15 अक्टूबर 2019 है तो क्या मैं पितृत्व अवकाश 15 अक्टूबर से पूर्व ले सकता हूँ या मैं 15 नवम्बर के बाद लेना चाहूँ तो मुझे पितृत्व अवकाश मिल जाएगा ?
उत्तर➡ RSR 1951 के नियम 103A के अनुसार प्रत्येक पुरुष कार्मिक को जिसके 2 से कम संतान है, उसे अपने सम्पूर्ण सेवाकाल मे 2 बार 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है। यह अवकाश प्रोबेशनर कार्मिक को भी देय है।
उक्त अवकाश को बच्चे के जन्म (प्रसूति) से 15 दिन पूर्व और जन्म की तिथि से 3 माह की अवधि में ले सकते है। इसका निर्धारित तिथि में उपयोग नही करने से यह अवकाश लेप्स हो जाता है।
गर्भपात/गर्भस्राव होने पर पितृत्व अवकाश देय नही होता है। इस अवकाश के साथ (C L के अलावा )अन्य कोई भी अवकाश ले सकते है।
बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के साथ अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करने पर अवकाश सेक्शन हो जायेगा इसकी सेवा पुस्तिका में अलग से एंट्री होती है परन्तु अवकाश लेखा में इंद्राज नही होता है।
उक्त प्रश्न में प्रसूति की संभावित तिथि 15 /10/19 है अतः इस केस में 15 oct19 से 15 दिन पहले 01 oct से एवम 15oct 19 से 3 महीने की अवधि में पितृत्व अवकाश का उपयोग किया जा सकता है।
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प्रश्न :- हमारे प्रधानाचार्य महोदय का स्थानांतरण हो गया है। अब हमें 03 पॉवर लेने के लिए क्या करना होगा ?
उत्तर➡03 DDO के वित्तीय पॉवर हेतु शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर उचित माध्यम से अपने DEO Sec (Hq) को प्रेषित करे।
इसके साथ निम्न कार्यवाही भी पूर्ण कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न करे।
1➡मृत्यु/ट्रांसफर /सेवानिवृत होने वाले DDO का सम्बन्धित आदेश एवम शाला दर्पण से किये गए कार्यमुक्ति आदेश की प्रति
2➡चार्ज हस्तांतरण की प्रति
3➡जिनको 03 का चार्ज देना है उनके वर्तमान पद पर पदस्थापन आदेश की प्रति।
4➡निर्धारित आवेदन पत्र पर 03 का चार्ज लेने वाले सम्बन्धित अधिकारी की सहमति लेवे। इस हेतु प्रपत्र पर उनके हस्ताक्षर अवश्य करावे।
नोट- उसी स्कूल में लेक्चरर कार्यरत है तो उसे 03 का पावर मिल सकता है।
जो अधिकारी प्रोबेशन में है, उसे यह 03 का अधिकार नही मिलता है इसके साथ ही 15 KM दूर पदस्थापित अधिकारी को भी यह अधिकार नही दिया जाता है।
--------------------------प्रश्न :- मै अभी स्थानांतरित होकर नए विद्यालय में कार्यग्रहण कर चुका हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे पूर्व स्कूल के टी ए बिल का भुगतान उठाना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा ?
उत्तर➡ आजकल वर्तमान स्कूल के TA बिल का भुगतान उठाने के लिए कर्मचारी को paymanager पर employee लॉगिन से अपने TA बिल जरनेट कर DDO को फॉरवर्ड करने पड़ते है जो वर्तमान DDO के पास जाते है।
फिर सम्बन्धित DDO बजट आने पर अपने DDO लॉगिन से TA बिल बना कर उसे velidate कर ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते है जहा से बिल पास होने पर कार्मिक को भुगतान हो जाता है।
यदि किसी कार्मिक का ट्रांसफर हो जाता है एवम वह कोई बकाया TA अपनी employee login से सम्मिट करता है तो वह भी वर्तमान DDO के पास आयेगा फिर रिपोर्ट से उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर पुरानी स्कूल में जमा कराएगा ।
पुराना डीडीओ Add transfar employee ऑप्शन में वर्तमान स्कूल की आईडी डालकर संबंधित कार्मिक के बिल निकालेगा एवम यात्रा प्रमाणित कर आगे की समस्त कार्यवाही करते हुए TA बिल ट्रेजरी को भेजेगा।
विशेष नोट➡ अगर बिल कालातीत है तो कालातीत बिलो पर की जाने वाली कार्रवाई के पश्चात बिल ट्रेजरी भेजे जाएंगे।
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प्रश्न :- मैं एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ। मैने अक्टूबर 2015 में 3 लाख रुपये का राज्य बीमा ऋण लिया। भूलवश मेरे राज्य बीमा ऋण के मूल में 52 हजार रुपये और ब्याज में 18 हजार रुपये अधिक कट गए। अब मैं वह अधिक कटी राशि प्राप्त करने के लिए क्या करूँ ?
उत्तर➡ राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती यदि अधिक हो जाती है तो उसका ऑटो समायोजन नही होता है इस के समाधान हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र जिले के GPF ऑफिस में ऑफलाइन प्रस्तुत करें।
वहाँ से आवश्यक जॉच पूर्ण कर आपके द्वारा किये गए अधिक भुगतान का रिफण्ड बिल बन कर आपके खाते में सीधा पुनः भुगतान होगा।
1➡उठाये गए ऋण की सम्पूर्ण कटौती का पूर्ण विवरण तैयार करे जिसमे क्रम संख्या, माह का नाम, बिल नम्बर एवम बिल दिनांक,TV नम्बर, भुगतान तिथि, मासिक कटौती प्रीमियम,लोन, ब्याज आदि का विवरण अंकित हो।
2➡साथ ही लोन की सम्पूर्ण कटौती के विवरण अनुसार GA 55 सलग्न करे।
3➡आपके बैंक a/c जिसमे आपका वेतन जमा होता है उसके पास बुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी या उस खाते का एक कैंसिल चेक साथ मे लगावे।
नोट- सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर अपने DDO से प्रमाणित करवाने के पश्चात आवेदन पत्र GPF ऑफिस प्रेषित करे।
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प्रश्न:-Paymanager पर GA-55,Pay Slip, TA Bill को ऑनलाइन DDO को सबमिट कैसे करें?
उत्तर:- सर्वप्रथम
http://Paymanager2.raj.nic.in लिंक को ओपन करें।
▶यूजर ID में अपनी एम्पलयोई ID भरें।
▶यदि आप पहली बार paymanager को लॉगिन कर रहे हो तो अपने सैलरी वाले बैंक खातें के अंतिम चार अंक या पूरे खाते के नंबर भी भर सकते है।या पूर्व में बनाये गए नए पासवर्ड भरें।
▶कैप्चा भरें।
▶🔘एम्पलयोई को सेलेक्ट करें।
▶लॉगिन करें।
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लॉगिन करने पर Change Password(Password Policy)के नाम की एक नई स्क्रीन खुलेगी।
➡Select type में 🔘Self को सेलेक्ट करें।
▶New Password भरें।
▶Confirm Password करें।
➡Enter Code भरें।
➡Submit करें।
नोट:-पासवर्ड में पहला लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए।
यदि आप paymanager को पूर्व में लॉगिन कर चुके है परंतु आप पुराने पासवर्ड भूल गए हो तो
Paymanager2.raj.nic.in लिंक को ओपन करें।
▶यूजर ID में अपनी एम्पलयोई ID भरें।
▶ Password को खाली छोड़ें।
▶कैप्चा भरें।
🔘एम्पलयोई को सेलेक्ट करें।
▶Forgot Password (Employee login) को चुनें।
➡ Paymanager Reset Password Request Form की नई स्क्रीन खुलेगी।
➡Employee ID
➡Bank a/c No
➡Date of Birth
➡Mobile Numberभरें।
मोबाइल नंबर भरकर Verify Contact Number को क्लिक करने पर आपके paymanager पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आयगी।यह ओटीपी आपको दो मिनट के अंदर अंदर भरनी होगी।
➡ओटीपी भरने पर Pssword Reset Successfully का मैसेज आयगा।
पासवर्ड रिसेट होने पर पुनः Paymanager2.raj.nic.in
लिंक को ओपन करें।
▶यूजर ID में अपनी एम्पलयोई ID भरें।
▶ Password में बैंक एकाउंट के लास्ट चार डिजिट या पूरे नंबर भरें।
▶कैप्चा भरें।
🔘एम्पलयोई को सेलेक्ट करें।
➡ लॉगिन करें।
➡पासवर्ड पुनः रिसेट करें।
पासवर्ड रिसेट करके paymanager को पुनः लॉगिन करने पर Employee Corner के नाम की एक नई स्क्रीन खुलेगी।
➡यदि आप paymanager को मोबाइल में ओपन कर रहे हो तो Employee Corner को थोड़ा दबा कर रखिए।आपको निम्न विकल्प दिखाई देंगे।
▶Personal Detail
▶Employee Mobile Number Verification
▶Pay Slip
▶Pay Slip Monthwise
▶Income Tax
▶Employee TA Bill से Select TA Bill Sub Type में उचित विकल्प का चयन करके वांछित सूचनाएं भरें।
👉Date and Time का चयन करने परDetail Screen प्रदर्शित होती है।इसमें आप यात्रा विवरण,विश्राम विवरण आदि भरकर Add करने पर OK का संदेश आयगा।
👉इसको क्लिक करने पर आपका TA Bill प्रोसेस हो जाएगा तथा यह नीचे की ओर दिखाई देगा।इसे आप delete भी कर सकते है।
नोट:-ये विकल्प शीघ्र ही आपको paymanager पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा।अभी ये ऑप्शन नही जोड़ा है।
▶ TA Bill DDO Forward को क्लिक करके आप अपने TA Bill को DDO को फारवर्ड कर सकते है।