विकलांग भत्ता ग्रीष्मावकाश शीतकालीन अवकाश और मध्यावधि अवकाश में देय होता है या नहीं कृपया मार्गदर्शन करें?
👉 *दिव्यांग भत्ते से सम्बंधित विभागीय नियम*
1 अप्रैल 2012 से मूल वेतन का(grade pay सहित)
6% या 600 RS जो भी कम हो कि दर से भत्ता देय होगा।
(एफ 6(6) वित्त/नियम/2010 दिनांक 25.04.2012)
1 अगस्त 2016 से गूंगे, बहरे सरकारी कार्मिक को भी वाहन भत्ता मिलेगा।
(एफ 6(6) वित्त/नियम/2010 दिनांक 17.08.2016)
*नोट: इसके लिए विभागाध्यक्ष का 40 %स्थाई रूप से विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।* साथ ही यह भत्ता CL को छोड़कर शेष अवकाश, कार्यग्रहण काल व निलंबन काल में देय नहीं है।
👉 *दिव्यांग भत्ते से सम्बंधित विभागीय नियम*
1 अप्रैल 2012 से मूल वेतन का(grade pay सहित)
6% या 600 RS जो भी कम हो कि दर से भत्ता देय होगा।
(एफ 6(6) वित्त/नियम/2010 दिनांक 25.04.2012)
1 अगस्त 2016 से गूंगे, बहरे सरकारी कार्मिक को भी वाहन भत्ता मिलेगा।
(एफ 6(6) वित्त/नियम/2010 दिनांक 17.08.2016)
*नोट: इसके लिए विभागाध्यक्ष का 40 %स्थाई रूप से विकलांगता का प्रमाण पत्र अनिवार्य है।* साथ ही यह भत्ता CL को छोड़कर शेष अवकाश, कार्यग्रहण काल व निलंबन काल में देय नहीं है।