प्रश्न :- किसी शिक्षक की प्रथम नियुक्ति 2005 की है तथा 2017 में RPSC से प्राध्यापक पर चयन होकर 2019 में प्राध्यापक पर स्थाईकरण हो गया।
क्या उसके 2017 से 2019 के मध्य दो वर्ष ML व PL जुड़ेगी ?
उत्तर-राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक-प 17(2)शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18/10/17 के अनुसार
1➡ पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कोई कार्मिक सीधी भर्ती से उच्च पद पर चयनित होता है एवम उस पद के प्रोबेशन में fix मानदेय के बदले पुराने पद के वेतन अनुसार विद्यमान वेतन ही आहरित करने का ऑप्शन देता है उस स्थिति में 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में कोई PL अथवा HPL अवकाश अर्जित नही होगा।
2➡ इस प्रकार के केस में पूर्व सेवा से अर्जित कर जमा किये हुए PL/HPL का उपयोग कार्मिक प्रोबेशन पीरियड में कर सकता है।
क्या उसके 2017 से 2019 के मध्य दो वर्ष ML व PL जुड़ेगी ?
उत्तर-राजस्थान सरकार के शिक्षा ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक-प 17(2)शिक्षा-2/2008 जयपुर दिनांक 18/10/17 के अनुसार
1➡ पूर्व में राजकीय सेवा में कार्यरत कोई कार्मिक सीधी भर्ती से उच्च पद पर चयनित होता है एवम उस पद के प्रोबेशन में fix मानदेय के बदले पुराने पद के वेतन अनुसार विद्यमान वेतन ही आहरित करने का ऑप्शन देता है उस स्थिति में 2 वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में कोई PL अथवा HPL अवकाश अर्जित नही होगा।
2➡ इस प्रकार के केस में पूर्व सेवा से अर्जित कर जमा किये हुए PL/HPL का उपयोग कार्मिक प्रोबेशन पीरियड में कर सकता है।