शालादर्पण पर किसी विषय के व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/शा.शि. इत्यादि का पद स्वीकृत नहीं है,संशोधन किस प्रकार होगा? - EDUCATION RAJASTHAN

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शालादर्पण पर किसी विषय के व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/शा.शि. इत्यादि का पद स्वीकृत नहीं है,संशोधन किस प्रकार होगा?

 शालादर्पण पर किसी विषय के व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/शा.शि. इत्यादि का पद स्वीकृत नहीं है,संशोधन किस प्रकार होगा?



ANS: किसी विद्यालय में पदों को स्वीकृत करने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारीमा. शि. के द्वारा भेजें गए प्रस्तावों के आधार पर उपनिदेशक (माध्यमिक)माध्यमिक शिक्षा निदेशालयबीकानेर के द्वारा किया जाता हैप्रस्तावों की समीक्षा कर स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पद स्वीकृत अथवा प्रत्याहरित किया जाता है।
उपनिदेशक (माध्यमिक)मा. शि. निदेशालय,बीकानेर के द्वारा नया पद स्वीकृत करने के उपरांत बजट अनुभागमा. शि. निदेशालय,बीकानेर सम्बंधित हेड में पद आवंटित करता हैउक्त प्रक्रिया के बाद शालादर्पण पर पदों में परिवर्तन करना संभव होता हैअत: पद स्वीकृत करने बाबत प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपनिदेशक (माध्यमिक)मा. शि. निदेशालय,बीकानेर secondarydd@gmail.com अथवाad.secondary.dse@rajasthan.gov.in भेजें I इन्हें सीधा शालादर्पण ई-मेल पर नहीं भेजें I