राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती - EDUCATION RAJASTHAN

EDUCATION RAJASTHAN

शिक्षा विभाग संबंधी समस्याओ के समाधान के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म जहा सभी तरह की सुचनाए आपको एक ही जगह पर आसानी से प्राप्त हो जाएँगी

राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती

प्रश्न :- मैं एक तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ। मैने अक्टूबर 2015 में 3 लाख रुपये का राज्य बीमा ऋण लिया। भूलवश मेरे राज्य बीमा ऋण के मूल में 52 हजार रुपये और ब्याज में 18 हजार रुपये अधिक कट गए। अब मैं वह अधिक कटी राशि प्राप्त करने के लिए क्या करूँ ?

उत्तर➡ राज्य बीमा ऋण अथवा ब्याज की कटौती यदि अधिक हो जाती है तो उसका ऑटो समायोजन नही होता है इस के समाधान हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण कर आवेदन पत्र जिले के GPF ऑफिस में ऑफलाइन  प्रस्तुत करें।

वहाँ से आवश्यक जॉच पूर्ण कर आपके द्वारा किये गए अधिक भुगतान का रिफण्ड बिल बन कर आपके खाते में सीधा पुनः भुगतान होगा।

1➡उठाये गए ऋण की सम्पूर्ण कटौती का पूर्ण विवरण तैयार करे जिसमे क्रम संख्या, माह का नाम, बिल नम्बर एवम बिल दिनांक,TV नम्बर, भुगतान तिथि, मासिक कटौती प्रीमियम,लोन, ब्याज आदि का विवरण अंकित हो।

2➡साथ ही लोन की सम्पूर्ण कटौती के विवरण अनुसार GA 55 सलग्न करे।

3➡आपके बैंक a/c जिसमे आपका वेतन जमा होता है उसके पास बुक के प्रथम पेज की फोटोकॉपी या उस खाते का एक कैंसिल चेक साथ मे लगावे।

नोट- सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर अपने DDO से प्रमाणित करवाने के पश्चात आवेदन पत्र GPF ऑफिस प्रेषित करे।